Bare ActsThe MP Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980

Section 27

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क्षेत्र के निवाससयों पर सामूदहक जुमाबिों का अधिरोपि - - (1) (क) यदद राज्य सरकार को यह प्रतीत हो क्रक क्रकसी िेत्र के ननिासी या ननिालसयों का कोई िगब या उपिगब ऐसे अपरािों के क्रकये जाने से सम्र्क्न्ित है या ऐसे अपरािों के क्रकये जाने को दुष्प्रेररत कर रहा है क्जनकी पररणनत मृत्यु या घोर उपहीत या सम्पवर्त् की हानन या उसके नुकसान में या उद्दीपन या क्रफरौती के ललए व्यिहरण में होती है अथिा होने की सम्भािना है, या ऐसे अपरािों के क्रकये जाने से सम्र्क्न्ित व्यक्ततयों को संश्रय दे रहा है, या अपराधियों का पता लगाने या पकड़िाने में अपनी शक्तत भर पूरी सहायता नहीं दे रहा है या ऐसे अपरािों के क्रकये जाने से सम्र्क्न्ित, ताक्त्िक साक्ष्य दर्ा रहा है, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्िारा उस िेत्र के ननिालसयों या ननिालसयों के िगब या उपिगब पर सामूदहक जुमाबना अधिरोवपत कर सकेगी । (ि) िण्ड (क) के अिीन सामूदहक जुमाबना अधिरोवपत करने िाला आदेश कम से कम एक ऐसे समाचार-पत्र में, क्जसका सम्र्क्न्ित िेत्र में पररचालन हो और ऐसी अन्य रीनत में, क्जसे राज्य सरकार उस आदेश को सम्र्क्न्ित िेत्र के ननिालसयों की जानकारी में लाने के ललए सिाबधिक उपयुतत समझे, भी प्रकालशत क्रकया जायेगा । (2) राज्य सरकार या कोई ऐसा अधिकारी, जो राज्य सरकार द्िारा सािारण या विशेष आदेश द्िारा, इस ननलमर्त् सशतत क्रकया गया हो, क्रकसी भी ऐसे ननिासी को या ऐसे ननिालसयों के क्रकसी भी िगब 'या उपिगब को ऐसे जुमाबने या उसके क्रकसी भाग का भुगतान करने के दानयत्ि से छूट दे सकेगा । (3) क्जला मक्जस्रेट, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी क्रक िह आिश्यक समझे, ऐसे जुमाबने को उन ननिालसयों के र्ीच प्रभाक्जत करेगा जो जुमाबने का भुगतान करने के ललए सामूदहक रूप से दायी हो और ऐसा प्रभाजन ऐसे ननिालसयों के अपने- अपने सािनों के सम्र्न्ि में क्जला मक्जस्रेट के ननणबय के अनुसार क्रकया जायेगा । (4) प्रभाजन करते समय, क्जला मक्जस्रेट िह भाग ननयत कर सकेगा क्जसका भुगतान क्रकसी 18 संयुतत या अविभतत कुटुम्र् द्िारा क्रकया जाना हो । (5) ऐसे जुमाबने का िह भाग, जो क्रकसी ननिासी अथिा सयुतत या अविभतत कुटुम्र् द्िारा देय होने के रूप में ननयत क्रकया गया हो - - (क) उस रीनत में, जो क्रक क्रकसी न्यायालय द्िारा अधिरोवपत क्रकये गये जुमाबनों की िसूली के ललए दण्ड प्रक्रिया संदहता, 1973 (1974 का स. 2) द्िारा उपर्क्न्ित की गई है, इस प्रकार िसूल क्रकया जा सकेगा मानो क्रक ऐसा भाग क्रकसी न्यायालय द्िारा अधिंरोवपत क्रकया गया जुमाबना हो: परन्तु राज्य सरकार, दण्ड प्रक्रिया संदहता, 1973 (1974 का सं. 2) की िारा 421 की उपिारा (2) में ननददबष्ट ननयमों के स्थान पर, उस रीनत का क्जसमें क्रक उतत संदहता की उतत िारा (1) के िण्ड (क) के अिीन िारण्टों का ननष्पादन क्रकया जाना हो, विननयमन करते हुए तथा क्रकन्हीं ऐसे दािों के, जो जुमाबने का भुगतान करने के ललए दायी व्यक्तत से लभन्न क्रकसी व्यक्तत द्िारा ऐसी सम्पवर्त्, के सम्र्न्ि में क्रकये गये हों जो क्रक िारण्ट के ननष्पादन में कुकब की गई हो, संक्षिप्त अििारण के ललए ननयम इस अधिननयम के अिीन र्ना सके, (ि) भू-राजस्ि की र्काया के तौर पर िसूल क्रकया जा सकेगा । (6) उपिारा (1) के अिीन सामूदहक जुमाबना अधिरोवपत करने िाला आदेश राज्य सरकार द्िारा क्रकसी भी समय प्रनतसंहत या उपांतररत क्रकया जा सकेगा । अध्याय 5 लोक क्षेम और व्यवस्था

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