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सशववरों, कवायदों (ड्रिल) परेडों आदद का नियंत्रि - - (1) यदद राज्य सरकार का यह समािान हो जाता है क्रक लोक सुरिा या लोक व्यिस्था र्नाये रिने के दहत में ऐसा करना आिश्यक है, तो िह सािारण या विशेष आदेश द्िारा, क्रकसी िेत्र में सैननक प्रकार के ऐसे लशविरों का लगाया जाना या क्रकसी ऐसे अभ्यास, संचलन, व्यिक्स्थत चालन (इिॉल्युशन) या किायद का कराया जाना प्रनतवषद्ि या ननर्बक्न्ित कर सकेगी जो आदेश में विननददबष्ट क्रकये गये हो | (2) यह सुननक्श्चत करने की दृक्ष्ट से क्रक क्रकसी भी स्थान पर सैननक प्रकार का कोई अप्राधिकृत अभ्यास संचालन व्यिक्स्थत चालन या किायद नहीं की जाती है, राज्य सरकार सािारण या विशेष आदेश द्िारा क्रकसी ऐसे िगब के व्यक्ततयों या संगठनों द्िारा, जो उस आदेश में विननददबष्ट क्रकये गये हों, क्रकसी लशविर के लगाये जाने, परेड, सक्म्मलन, सभा क्रकये जाने या जुलूस ननकाले जाने या उसमें भाग ललये जाने को प्रनतवषद्ि या ननर्बक्न्ित कर सकेगी या उसी पर शतें अधिरोवपत कर सकेगी । 19 (3) इस िारा के अिीन क्रकये गये क्रकसी आदेश का कोई भी उल्लंघन कारािास से, जो तीन िषब तक का हो सकेगा या जुमाबने से, या दोनों मे दण्डनीय होगा ।