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उस व्यम्तत द्वारा निष्पाददत ककये गये र्ंि-पत्र का समपहरि म्जसे उस क्षेत्र में प्रवेश करिे या लौटिे की अिुज्ञा दी गई थी म्जस क्षेत्र से हट जािे का उसे निदेश ददया गया था - - यदद िारा 19 की उपिारा (1) के अिीन अनुज्ञात कोई व्यक्तत, उतत उपिारा के अिीन या उतत िारा की उपिारा (3) के अिीन उसके द्िारा ननष्पाददत क्रकये गये र्न्ि-पत्र में अधिरोवपत की गई क्रकसी शतब का अनुपात नहीं करता है, तो उसके र्न्ि-पत्र का समपहरण कर ललया जाएगा और उसके द्िारा आर्द्ि कोई भी व्यक्तत तत्सम्र्न्िी शाक्स्त का भुगतान करेगा या न्यायालय के समािान योग्य कारण र्तलाएगा क्रक ऐसी शाक्स्त का भुगतान तयों नहीं क्रकया जाना चादहए ।