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म्जला मम्जस्रेटों की शम्ततयों तथा कर्त्बव्यों का प्रत्यायोजि - - दण्ड प्रक्रिया संदहता, 1973 (1974 का स. 2) में क्रकसी र्ात के होते हुए भी, राज्य सरकार, आदेश द्िारा, यह ननदेश दे सकेगी क्रक इस अधिननयम के अिीन क्जला मक्जस्रेट को प्रदर्त् क्रकसी शक्तत का या उस पर अधिरोवपत क्रकये गये क्रकसी कर्त्बव्य का प्रयोग या पालन ऐसे अपर क्जला मक्जस्रेट या उपिण्ड मक्जस्रेट द्िारा तथा ऐसे िेत्रों के ललए, जो क्रक आदेश में विननददबष्ट क्रकये जायें, क्रकया जाएगा । 25 जािकारी का स्त्रोत प्रकट िहीं ककया जाएगा - - इस अधिननयम की क्रकसी भी र्ात के सम्र्न्ि में यह नहीं समझा जायेगा क्रक िह यथाक्स्थनत राज्य सरकार या क्रकसी ऐसे अधिकारी क्जसे उसके द्िारा िारा 20 के अिीन विशेष रूप से सशतत क्रकया गया हो, या क्जला मक्जस्रेट या िारा 25 16 के अिीन सशतत क्रकये गये अपर क्जला मक्जस्रेट या उपिण्ड मक्जस्रेट से यह अपेिा करती है क्रक िह उस व्यक्तत को, क्जसके विरुद्ि इस अधिननयम की िारा 11, 12, 13 या 20 के अिीन आदेश क्रकया गया है या क्रकसी न्यायालय को अपनी जानकारी का स्त्रोत या कोई तथ्य प्रकट करे क्जसकी क्रक संसूचना से, यथाव्यक्तत राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी क्जसे िारा 20 के अिीन सशतत क्रकया गया है, या क्जला मक्जस्रेट या िारा 25 के अिीन सशतत क्रकये गये अपर क्जला मक्जस्रेट या उपिण्ड मक्जस्रेट की राय में, क्रकसी इवर्त्ला देने िाले की पहचान या नाम प्रकट होता हो । 17 अध्याय 4 समाज ववरोिी कक्रयाकलापों का नियंत्रि