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बन्दोबस्त अहधकारी, उप-बन्दोबस्त अहधकाररयों तथा सहायक बन्दोबस्त अहधकाररयों की हनयुहि.- (1) राज्य सरकार ककसी अहधकारी को, हजसे इसमें इसके पिात् बन्दोबस्त अहधकारी कहा गया है, राज्य सवेिण और/या बन्दोबस्त के भारसाधक के रूप में हनयुि कर सकेगी तथा इतने उप-बन्दोबस्त अहधकारी और सहायक बन्दोबस्त अहधकारी हनयुि कर सकेगी हजतने कक वह ठीक समझे। (2) समस्त बन्दोबस्त अहधकारी, उप-बन्दोबस्त अहधकारी तथा सहायक बन्दोबस्त अहधकारी बन्दोबस्त आयुि के अधीनस्थ होंगे और ककसी स्थानीय िेत्र के समस्त उप-बन्दोबस्त अहधकारी तथा सहायक बन्दोबस्त अहधकारी, बन्दोस्त अहधकारी के अधीनस्थ होंगे।