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अपर बन्दोस्त आयुिों की हनयुहि और उनकी शहियाँ तथा कतडव्य- (1) राज्य सरकार एक या अहधक अपर बन्दोबस्त आयुिों की हनयुहि कर सकेगी । (2) अपर बन्दोबस्त आयुि, ऐसे मामलो में या ऐसे वगड के मामलो में, जैसे कक राज्य सरकार या बन्दोबस्त आयुि हनदेहशत करे, ऐसी शहियों का प्रयोग करेगा जो इस संहहता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त ककसी अन्य अहधहनयहमहत द्वारा अथवा इस संहहता या ऐसी अन्य अहधहनयहमहत के अधीन बनाये गये ककसी हनयम द्वारा बन्दोबस्त आयुि को प्रदत्त की गई है तथा ऐसे कतडव्यो का हनवडहन करेगा जो इस संहहता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त ककसी अन्य अहधहनयहमहत द्वारा अथवा इस संहहता या ऐसी अन्य अहधहनयहमहत के अधीन बनाये गये ककसी हनयम द्वारा बन्दोबस्त आयुि पर अहधरोहपत ककये गये है और अपर बन्दोब्सत आयुि के सभबन्ध में, जबकक वह ऐसी शहियों का प्रयोग कर रहा हो तथा ऐसे कतडव्यों का हनवडहन कर रहा हो, यह समझा जायेगा कक उसे इस संहहता या ऐसी अन्य अहधहनयहमहत के या इस संहहता या ऐसी अन्य अहधहनयहमहत के अधीन बनाये गये ककसी हनयम के प्रयोजन के हलये बन्दोबस्त आयुि हनयुि ककया है। 42