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बन्दोबस्त अहधकारी, उप-बन्दोबस्त अहधकारी तथा सहायक बन्दोबस्त अहधकारी की शहिया.- (1) राज्य सरकार, ककसी बन्दोबस्त अहधकारी या उप-बन्दोबस्त अहधकारी या सहायक बन्दोबस्त अहधकारी में इस संहहता के अधीन की कलेक्टर की समस्त शहियाँ या उनमें से कोई भी शहि हवहनहहत कर सकेगी जो उसके द्वारा ऐसे मामलों में या ऐसे वगड के मामलो में प्रयोग में लाई जायेंगी जैसा कक राज्य सरकार हनर्ददष्ट करे । (2) राज्य सरकार ककसी उप-बन्दोबस्त अहधकारी या सहायक बन्दोबस्त अहधकारी में इस संहहता या तत्समय प्रवृत्त ककसी अन्य अहधहनयहमहत के अधीन की बन्दोबस्त अहधकारी में समस्त शहियाँ या उनमें से कोई भी शहि हवहनहहत कर सकेगी । ख – राजस्व सवेिण