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व्यहियों के हाहजर होने तथा दस्तावेजों पेश ककये जाने की अपेिा करने तथा साक्ष्य लेने की राजस्व अहधकाररयों की शहियाँ – (1) हसहवल प्रकिया संहहता , 1908 (1908 का संखयांक 5) की धारा 132 तथा 133 के उपबन्धों तथा धारा 41 के अधीन बनाये गये हनयमों के अध्यधीन रहते हुए राजस्व न्यायालय के रूप में कायड करने वाले प्रत्येक राजस्व अहधकारी को यह शहि होगी कक वह इस संहहता या तत्समय प्रवृत्त ककसी अन्य अहधहनयहमहत के अधीन उद्भूत होने वाली ककसी जाँच या मामले के प्रयोजनों के हलये साक्ष्य ले, ककसी ऐसे व्यहि को समन करें हजसकी कक हाहजरी या तो पिकार के रूप में परीिा की जाने के हलये या सािी के रूप में साक्ष्य देने के हलये या कोई दस्तावेज पेश करने के हलये वह आवश्यक समझे । (2) ककसी व्यहि को स्वयं हाहजर होने के हलये तब तक आकदष्ट नहीं ककया जायेगा जब तक कक ऐसा व्यहि – (क) उस दशा में जब कक राजस्व न्यायालय के रूप में कायड करने वाला राजस्व अहधकारी नायब तहसीलदार है । तहसील के सीमाओं के भीतर और उस दशा में जबकक राजस्व न्यायालय के रूप में कायड करने वाला कोई अन्य राजस्व अहधकारी है, उसकी अहधकाररता की स्थानीय सीमाओं के भीतर हनवास नहीं करता है; या (ख) ऐसी सीमाओं के बाहर ककन्तु ऐसे स्थान में हनवास नहीं करता है हजसके तथा उस स्थान के, जहाँ कक हाहजर होने के हलये उसे समन ककया गया है, बीच की दूरी पचास मील से कम है या उस दशा में दो सौ मील से कम है जब कक उस स्थान के , जहाँ से कक वह हनवास करता है तथा उस स्थान के, जहाँ कक हाहजर होने के हलये उसे समन ककया गया है बीच की दूरी के पाँच बटे छ: भाग के हलये रेल संचार या अन्य सुस्थाहपत लोक प्रवहण की व्यवस्था है । 26 (3) कोई भी ऐसा राजस्व अहधकारी उपहस्थत ककसी भी व्यहि से यह अपेिा कर सकेगा कक यह साक्ष्य दे अथवा अपने कब्जे या अहधकार में होने वाली ककसी दस्तावेज को तत्काल यहीं पेश करें। (4) प्रत्येक ऐसे राजस्व अहधकारी को यह शहि होगी कक वह ककसी भी ऐसे व्यहि की, हजसे न्यायालय में हाहजर होने से छूट हमली हुई है या हजसे स्वयं हाहजर होने के हलए आकदष्ट नहीं ककया जा सकता है, या जो रूग्णता या अंग-शैहथल्य के कारण हाहजर होने में असमथड है, परीिा करने के हलये कमीशन जारी करें ।