Bare ActsThe MP Land Revenue Code 1959

Section 3

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राजस्व मण्डल का गठन – (1) मध्यप्रदेश के हलये एक राजस्व मण्डल होगा जो अध्यि तथा दो या दो से अहधक इतने अन्य सदस्यों से, हजतने कक राज्य सरकार, समय-समय पर, हनयुि करना ठीक समझे, हमल कर करेगा । (2) इस संहहता के प्रवृत्त होने के ठीक पूवड इस राज्य के हवहभि िेत्रों के हलये गरठत तथा कायडरत राजस्व मण्डल को, हजसे इस अध्याय में इसके पिात् हवद्यमान – मण्डल कहा गया है, इस संहहता के प्रवृत्त होने की तारीख से इस धारा के अधीन गरठत मध्यप्रदेश के हलये राजस्व मण्डल समझा जायेगा । (3) हवद्यमान मण्डल के अध्यि तथा सदस्य मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल के िमश: प्रथम अध्यि तथा सदस्य होंगे ।

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