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राजस्व मण्डल का प्रधान स्थान तथा उसकी बैठकों के अन्य स्थान – (1) मण्डल का प्रधान स्थान ऐसे स्थान पर होगा हजसे राज्य सरकार, अहधसूहचत आदेश द्वारा, हनयत करें । (2) उपधारा (1) में ककसी बात के होते हुए भी, मण्डल का अध्यि तथा उसके सदस्य ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर भी बैठक कर सकेंगे हजन्हें मण्डल का अध्यि, राज्य सरकार के अनुमोदन से, हनयत करे ।