Bare ActsThe MP Land Revenue Code 1959

Section 252

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लोकोपयोगी हनमाडण कायों का अनुरिण – (1) ग्राम सभा का यह कतडव्य होगा कक वह ग्राम में लोकोपयोगी हनमाडण कायों का अनुरिण करें तथा उन्हें समुहचत अवस्था में रखे । (2) इस संहहता के अधीन बनाये गये हनयमों के अध्यधीन रहते हुए, ग्राम सभा, हलहखत आदेश द्वारा ग्राम में हनवास करने वाले वयस्क पुरूषों (उन प्ररूषों को छेाड़कर जो वृद्ध तथा अशि हैं या ककसी शारीररक हन:शिता से ग्रस्त हैं) को ऐसा श्रम करने के हलये अपेहित कर सकेगी जैसा कक वह ग्राम के ऐसे लोकोपयोगी हनमाडण-कायों को, जैसे कक राज्य सरकार द्वारा उस सभबन्ध में अहधसूहचत ककये जायें । समुहचत अवस्था में रखने के हलये उस आदेश में हवहनर्ददष्ट करे । (3) उपधारा (2) के अधीन कोई भी आदेश तब तक पाररत नहीं ककया जायेगा जब तक कक वे हनमाडण-कायड लोकोपयोहगता के न हों तथा उनसे साधारणत: उन व्यहियों को हजनके कक हलये आदेश पाररत ककया जा रहा हो, फायदा पहुँचने की सभभावना न हो । (4) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन श्रम करने के हलये अपेहित ककया गया व्यहि, ऐसा श्रम अपनी ओर से ककसी अन्य व्यहि द्वारा करवा सकेगा या उसके ककये जाने के हलये ऐसी दर से, जो कक तहसीलदार द्वारा अवधाररत की जाय, भुगतान कर सकेगा । (5) कोई भी व्यहि, जो उपधारा (2) में हनर्ददष्ट ककया गया श्रम करने में अपेिा करेगा या वैसा श्रम करने से इन्कार करेगा या श्रम ककये जाने के हलये उपधारा (4) में उपबहन्धत ककये गये अनुसार भुगतान नहीं करेगा, तहसीलदार के आदेश पर, उतनी रकम का भुगतान करने के दाहयत्वाधीन होगा जो उपधारा (4) के अधीन तहसीलदार द्वारा अवधाररत की गई दरों के हहसाब से संगहणत ककये गये उस श्रम के मूल्य के बराबर हो, और ऐसी रकम भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जा सकेगी ।

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