Bare ActsThe MP Land Revenue Code 1959

Section 251

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तालाबों का राज्य शासन में हनहहत होना – (1) ऐसे समस्त तालाब, जो सभबहन्धत िेत्रों में मध्यवर्ततयों के अहधकारों की समाहप्त का उपबन्ध करने वाले अहधहनयम के प्रवृत्त होने की तारीख को या उसके पूवड दखलरहहत भूहम पर हस्थत हों और हजन पर ऐसी तारीख के ठीक पूवड ग्राम समुदाय के सदस्य ससचाई या हनस्तार के अहधकारों का प्रयेाग करते रहे हों यकद वे राज्य सरकार में पूवड से ही हनहहत न हुए हों, तो 6 अप्रैल, 1959 से राज्य सरकार में पूणडरूपेण हनहहत हो जायेंगे: परन्तु इस धारा की ककसी भी बात के सभबन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कक वह तालाब के हनहहत होने की तारीख को हवद्यमान पट्टे के अधीन तालाब में पट्टेदार के ककसी ऐसे अहधकार पर प्रभाव डालती है जो पट्टे में हवहनर्ददष्ट ककये गये हनबन्धनों तथा शतों के अध्यधीन रहते हुए प्रयोग ककया जा सकेगा: परन्तु यह और भी कोई भी तालाब राज्य सरकार में तब तक हनहहत नहीं होगा जब तक कक– (एक) कलेक्टर का, ऐसी जांच करने के पिात् जैसी कक वह उहचत समझे, यह समाधान न हो जाय कक तालाब इस उपधारा में अहधकहथत की गई शतों को पूरा करता है, और (दो) हहतबद्ध पिकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे कदया गया । (2) ककसी भी ऐसे तालाब या, ससचाई या हनस्तार के अहधकार से हभि ककसी हहत का दावा करने वाला कोई व्यहि, उपधारा (1) के अधीन हनहहत होने की तारीख से चार वषड की कालावहध के भीतर, अपने हहत के सभबन्ध में प्रहतकर के हलये कलेक्टर को हवहहत प्ररूप में आवेदन कर सकेगा । (2-क) धारा 239 के उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार में हनहहत तालाब के तटबन्धों पर खड़े हुए वृिों को उसी प्रकार लागू होंगे हजस प्रकार कक वे दखलरहहत भूहम में लगाये गये वृिों को लागू होते हैं । (3) ऐसा प्रहतकर उस भू-राजस्व का, जो कक तालाब में समाहवष्ट भूहम पर हनधाडरणीय हैं, पन्रह गुना होगा और हनधाडरण के प्रयोजनों के हलये ऐसी भूहम को उसी प्रकार की माना जायेगा जैसी कक उससे लगी हुई भूहम है । (4) उपधारा (3) के अधीन यथा अवधाररत प्रहतकर का भुगतान कलेक्टर द्वारा उस व्यहि या उन व्यहियों को ककया जायेगा हजनके सभबन्ध में उसके समाधानप्रद रूप में यह हसद्ध हो जाय कक वे सभबहन्धत तालाब में हहत रखते हैं । (5) उपधारा (4) के अधीन प्रहतकर का भुगतान करने से राज्य सरकार का उन समस्त दाहयत्वों से पूणड उन्मोचन हो जायेगा जो कक सभबहन्धत की बाबत राज्य सरकार के हों ककन्तु उससे तालाब सभबन्धी उन अहधकारों पर प्रहतकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा हजन्हें कोई अन्य व्यहि हवहध की सभयक् प्रकिया द्वारा उस व्यहि या उन व्यहियों के हवरूद्ध प्रवर्ततत कराने का हकदार हो हजसको या हजनको पूवोि रूप में प्रहतकर का भुगतान ककया जा चुका है । 129 (6) राज्य सरकार, ऐसे तालाबों से जल के उपयोग के हवहनयमन के हलये उपबन्ध करने वाले हनयम बना सकेगी। (7) उपधारा (1) के अधीन ककसी तालाब के हनहहत हो जाने से, ऐसे तालाब में के ससचाई तथा हनस्तार के उन अहधकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हजनके कक कोई व्यहि हनहहत होने की तारीख के ठीक हकदार हो । स्पष्टीकरण – इन धारा के प्रयोजनों के हलये, तालाब के अन्तगडत उस तालाब के तटबन्धों पर खड़े हुए वृि हैं ककन्तु उसके तटबन्धों पर हस्थत भवन, महन्दर या सहिमाडण नहीं ।

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