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कहतपय वृिों के काटे जाने का प्रहतषेध – (1) यकद राज्य सरकार की यह राय हो कक ककन्हीं वृिों का काटा जाना लोकहहत के हलये अपायकर detrimental (हाहनकारक) है या हमट्टी के कटाव को रोकने के हलये कहतपय वृिों के काटे जाने का प्रहतषेध या हवहनयमन करना आवश्यक है तो वह ऐसे वृिों के काटे जाने का प्रहतषेध या हवहनयमन इस सभबन्ध में बनाये हनयमों द्वारा कर सकेगी, चाहे ऐसे वृि भूहमस्वामी की भूहम पर खड़े हों या सरकार की भूहम पर । (2) उपधारा (1) के अधीन हनयम बनाने में, राज्य सरकार यह उपबन्ध कर सकेगी कक ऐसे समस्त हनयम या कोई भी हनयम केवल ऐसे िेत्र को लागू होंगे हजसे राज्य सरकार, अहधसूचना द्वारा हवहनर्ददष्ट करें । (3) राज्य सरकार, उन भूहमयों पर के, जो कक राज्य सरकार के हों, वनोत्पादों के हनयन्त्रण, प्रबन्ध, काटकर हगराये जाने या हटाये जाने का हवहनयमन करने वाले हनयम बना सकेगी ।