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दखल रहहत भूहम में रोहपत फलदार वृिों और अन्य वृिो में अहधकार – (1) जहां इस संहहता के प्रवृत्त होने के पूवड, ककसी व्यहि द्वारा ककसी ग्राम की दखल रहहत भूहम में कोई फलदार वृि लगाया गया हो और वैसा अहभहलहखत हो वहां इस बात के होते हुए भी कक ऐसी भूहम राज्य सरकार में हनहहत है, ऐसा व्यहि और उसके हहत उत्तराहधकारी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे वृिों के कब्जे तथा फलोपयोग के हलये ककसी रायल्टी या अन्य प्रभार का भुगतान ककये हबना हकदार होंगे । (2) राज्य सरकार या तहसीलदार की पद श्रेणी से अहनम्न श्रेणी का कोई राजस्व अहधकारी, जो राज्य सरकार द्वारा इस हनहमत्त प्राहधकृत ककया जाए, ककसी व्यहि या ककन्हीं व्यहियों को ककसी ग्राम की दखल रहहत भूहम पर; जो उस प्रयोजन के हलये पृथक् रहित की जाय, फलदार वृि या ऐसी अन्य जाहतयों के वृि, जो इस हनहमत्त हवहनर्ददष्ट ककये जायँ, रोहपत ककये जाने और उगाने की अनुज्ञा दे सकेगा; 118 और ऐसे व्यहि या व्यहियों को वृिारोपण, अनुज्ञा पत्र और वृि पट्टे इस धारा के तथा उसके अधीन बनाये गये हनयमों के उपलब्ध के अनुसार मंजूर कर सकेगा । (3) इस धारा के अधीन ककया गया वृिारोपण अनुज्ञापत्र और वृि पट्टा ऐसे प्ररूप में और ऐसे हनबडन्धनों तथा शतों के अध्यधीन रहते हुए होगा जो, हवहहत की जायें । (4) इस धारा के अधीन प्रदत्त अहधकार अन्तरणीय होगा ककन्तु अनुज्ञापत्र या पट्टे के धारक को या उसके हहत उत्तराहधकारी को उस भूहम पर, हजस पर ऐसा वृि खड़ा है, इस अहधकार के हसवाय कोई अहधकार नहीं होगा कक वह अनुज्ञापत्र और पट्टे के हनबडन्धनों और शतों के अध्यधीन रहते हुए, उस भूहम पर वृि उगाये और ऐसे वृिों में भोगाहधकारों (usufructuary rights) का, हजनके अन्तगडत ऐसे वृिों के हपण्ड (कायड) (corpus) में अहधकार भी हैं, उपभोग करें: परन्तु हविय द्वारा या पट्टे द्वारा कोई भी अन्तरण, उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राहधकृत अहधकारी को हलहखत पूवड मन्जूरी के हबना नहीं ककया जायेगा । (5) यकद वृिारोपण अनुज्ञापत्र या वृि पट्टे के हनबन्धनों और शतें में से ककसी हनबंधन तथा शतड का भंग ककया जाता है तो वह अनुज्ञापत्र या पटटा, उसके धारक को सुनवाई का युहियुहि अवसर देने के पिात् रद्दकरणीय होगा। (6) राज्य सरकार, इस धारा के प्रयोजनों के कायाडहन्वत करने के हलये हनयम बना सकेगी।