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दूसरे ग्राम की बंजर भूहम के अहधकार – (1) जहां कलेक्टर की यह राय हो कक ककसी ग्राम की बंजर भूहम अपयाडप्त है और यह लोकहहत में है कक इस धारा के अधीन कायडवाही की जाय तो वह ऐसी जांच के पिात् जैसी कक वह ठीक समझे, यह आदेश दे सकेगा कक उस ग्राम के हनवाहसयों को पड़ोसी ग्राम में यथाहस्थहत हनस्तार का अहधकार या पशु चराने का अहधकार उस सीमा तक होगा जो कक आदेश में हवहनर्ददष्ट है । 117 (2) ककसी ग्राम के हनवासी, हजन्हें पड़ोसी ग्राम में पशु चराने के अहधकार उपधारा (1) के अधीन हैं या सरकारी वन में पशु चराने का अहधकार है, उन अहधकारों का प्रयोग करने के प्रयोजनाथड अपने धमाडहधकार को अहभहलहखत करने के हलये कलेक्टर को आवेदन कर सकेंगें । (3) यकद, उपधारा (2) के अधीन ककये गये आवेदन की जांच करने पर; कलेक्टर इस हनष्कषड पर पहुँचता है कक ऐसे हनवाहसयों को इस बात के हलये समथड बनाने में कक वे अपने पशुओं को ककसी अन्य ग्राम में या सरकारी वन में चराने के अहधकार का प्रयेाग कर सकें, मागड का अहधकार युहियुि रूप से आवश्यक है, तो वह ऐसे मागड के हलये उनके अहधकार को घोषणा करते हुए आदेश पाररत करता और वे शतें करेगा हजन पर उस अहधकार का प्रयोग ककया जायेगा । (4) कलेक्टर आने जाने का मागड भी अवधाररत करेगा और ऐसे मागड को ऐसी रीहत में हनबडहन्धत करेगा हजसने कक उस ग्राम के, हजसमें से होकर वह मागड जाता है, हनवाहसयों को कम से कम असुहवधा हो । (5) कलेक्टर, यकद वह ठीक समझे, ऐसे मागड को सीमांककत कर सकेगा । (6) इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा पाररत आदेश हनस्तार पत्रक में अहभहलहखत ककये जायेंगे । (7) जहां उपधारा (1) में वर्तणत ग्राम हभि-हभि हजलों में आते हों वहां हनम्नहलहखत उपबन्ध लागू होंगे, अथाडत् – (क) हनस्तार का अहधकार या पशु चराने का अहधकार हवहनर्ददष्ट करने वाले आदेश उस कलेक्टर द्वारा पाररत ककये जायेंगे हजसके कक हजले मे वह ग्राम आता है हजस पर कक ऐसे अहधकार का दावा ककया गया है; (ख) आने जाने के मागड के बारे में कोई आदेश उस कलेक्टर द्वारा पाररत ककये जायेंगे हजसकी अपनी अहधकाररता में वह िेत्र आता है, हजस पर से कक मागड अनुज्ञात ककया गया है; (ग) खण्ड (क) तथा (ख) के अनुसार आदेश पाररत करने वाला कलेक्टर सभबहन्धत अन्य कलेक्टर से हलहखत में परामशड करेगा ।