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हनस्तार अहधकारों के प्रयोग के हलये कलेक्टर द्वारा भूहम का पृथक् रखा जाना – (1) इस संहहता के अधीन बनाये गये हनयमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर दखल रहहत भूहम को हनम्नहलहखत प्रयोजनों के हलये पृथक् रख सकेगा, अथाडत् – (क) इमारती लकड़ी या ईंधन के हलये आरहित िेत्र के हलये, (ख) चारागाह, घास, बीड़ या चारे के हलये आरहित िेत्र के हलये, (ग) कहरस्तान तथा श्मशान भूहम के हलये; (घ) गोठान के हलये; 116 (ड़) हशहवर भूहम के हलये; (च) खहलहान के हलये; (छ) बाजार के हलये; (ज) खाल हनकालने के हलये; (झ) खाद के गड्ढों के हलये; (ण) पाठशालाओं, खेल के मैदानों, उद्यानों, सड़कों, गहलयों, नाहलयों जैसे तथा उसी प्रकार के लोक प्रयोजनों के हलये; (ट) ककन्हीं अन्य प्रयोजनों के हलये जो हनस्तार के अहधकार के प्रयेाग के हलये हवहहत ककये जायँ। (2) हवलुप्त] (3) इस संहहता के अधीन बनाए गए हनयमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर, उपधारा (1) के खण्ड (ख) में वर्तणत भूहम को उस ग्राम की कुल कृहषक भूहम के न्यूनतम दो प्रहतशत तक सुरहित रखने के पिात्, उपधारा (1) में वर्तणत ऐसी दखल रहहत भूहम को आबादी सड़कों, राजमागों, नहरों, तालाबों, अस्पतालों, हवद्यालयों, महाहवद्यालयों, गौशालाओं के हनमाडण या अन्य ककसी जन उपयोगी पररयोजनाओं के हलए, जैसी कक राज्य सरकार द्वारा अवधाररत की जाय, व्यपवर्ततत कर सकेगा : परन्तु उपधारा (1) में वर्तणत प्रयोजनों के हलए पृथक् रखी गई भूहम ककसी भी व्यहि को कृहषक प्रयोजन के हलए व्यपवर्ततत या आबंरटत नहीं की जाएगी । (4) जब उपधारा (1) में उल्लेहखत प्रयोजनों के हलए पृथक् से रखी गई भूहम का, हवकास और अधोसंरचना पररयोजनाओं जो राज्य सरकार के स्वाहमत्व की हैं या अनुमोकदत हैं, ककन्तु उपधारा (3) के अधीन नहीं आती हैं, व्यपवतडन अपररहायड हो जाता है, तो कलेक्टर, उपलब्ध हवकल्पों पर अपना समाधान कर लेने के पिात् और संबंध पररयोजनाओं से उन्हीं हनस्तार अहधकारों की पूर्तत करने के हलए समतुल्य िेत्र की भूहम अहभप्राप्त कर लेने पर भी इस आशय का तकडसंगत आदेश पाररत करते हुए, ऐसे प्रयोजन के हलए भूहम व्यपवर्ततत कर सकेगा ।