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कोटवारों का पाररश्रहमक.— राज्य सरकार, साधारण आदेश द्वारा ऐसे हनबडन्धनों, हनबडन्धनों और शतों के; जो उस आदेश में वर्तणत की जायें, अध्यधीन रहते हुए, कोटवारों का पाररश्रहमक या तो भहवष्यलिी प्रभाव से या भूतलिी प्रभाव से हनयत कर सकेगी ककतु ऐसा भूतलिी प्रभाव 1 माचड, 1982 से पूवड की तारीख से नहीं होगा । ] ग—ग्राम सभा