Bare ActsThe MP Land Revenue Code 1959

Section 230

कोटवारों की हनयुहि तथा उनके कतडव्य

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कोटवारों की हनयुहि तथा उनके कतडव्य.— (1) ऐसे कतडव्यों के पालन के हलये जो कक हवहहत ककये जायँ, प्रत्येक ग्राम या ग्रामों के समूह के हलये एक या अहधक कोटवार धारा 258 के अधीन बनाये गये हनयमों के अनुसार हनयुि ककये जायेंगे : परंतु मध्य भारत िेत्र में, इस धारा के अधीन कोटवारों के कतडव्यों का पालन पुहलस चौकीदारों द्वारा ककया जायगा जो, इस संहहता के प्रवृत्त होने पर, इस धारा के अधीन कोटवार समझे जायेंगे, और सब बातो में राजस्व अहधकाररयों के हनयंत्रण अधीन होंगे । (2) प्रत्येक ऐसा व्यहि, जो इस संहहता के प्रवृत्त होने के समय भोपाल तथा हसरोंज िेत्रों में ग्राम- चौककदार का या हवन्ध्य प्रदेश िेत्र में चौकीदार का पद धारण करता है, इस धारा के अध्रीन कोटवार समझा जायगा ।

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