Amendment status not verified — confirm the current text below against the official source.
ग्राम सभा.— ‘ग्राम सभा’ से अहभप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अहधहनयम, 1993 (िमांक 1 सन् 1994) की, यथाहस्थहत, धारा 5-क या धारा 129-क के अधीन गरठत हनकाय और ‘ग्राम कोष’ से अहभप्रेत है उि अहधहनयम की धारा 7-ञ की उपधारा (1) के अधीन स्थाहपत हनहध ।] (2) ग्राम सभा एक अध्यि, एक सहचव तथा कम से कम तीन अन्य सदस्यों से हमलकर बनेगी जो सभी, उस ग्राम या ग्रामों के उस समूह के, हजसके कक हलये ग्राम सभा स्थाहपत की जाय, वयस्क हनवाहसयों द्वारा हवहहत रीहत में हनवाडहचत ककये जायेंगे । (3) सदस्यों की पदावहध पाँच वषड होगी । (4) प्रत्येक ग्राम सभा एक हनगहमत हनकाय होगी तथा उसका शार्श्त उत्तराहधकार होगा एवं उसकी सामान्य मुरा होगी और वह अपने नाम से वाद चलायेगी तथा उसके नाम से उसके हवरूद्ध वाद चलाया जायगा । इस संबंध में बनाये गये ककन्हीं हनयमों के अध्यधीन रहते हुए, उसे जंगम तथा स्थावर सभपहत्त अर्तजत करने, धारण करने या अंतररत करने; संहवदाएँ करने तथा ऐसी समस्त अन्य बातें, जो कक उसे सौंपे गये कतडव्यों के पालन के प्रयोजनों के हलये आवश्यक हो, करने की भी शहि होगी । (5) प्रत्येक ग्राम सभा एक हनहध स्थाहपत करेगी तथा उसे बनाये रखेगी और- (एक) चराई फीस के रूप में वसूल की गई समस्त राहशयाँ तथा उस ग्राम के प्रबंध से उद्भूत होने वाली ऐसी अन्य फीस तथा आय, जो कक राज्य सरकार हवहहत करे, और 114 (दो) राज्य सरकार या ककसी स्थानीय हनकाय ककसी प्राइवेट व्यहि द्वारा अहभदाय की गई समस्त राहशयाँ ऐसी हनहध में जमा की जायेंगी । ऐसी हनहधयाँ, ग्राम सभा के हनयंत्रण तथा प्रशासन के अधीन आने वाले हवहभि हवषयों से आनुषंहगक प्रभारों तथा व्ययों के भुगतान के हलये उपयोज्य होंगी। (6) कलेक्टर ग्राम सभा के कायडकरण का पयडवेिण करेगा और पयाडप्त हेतुक के आधार पर ककसी ग्राम सभा को हवघरटत कर सकेगा और उसे पुनगडरठत होने तक उसके कृत्यों का पालन करने के हलये ककसी व्यहि को कर सकेगा । (7) जब ककसी ऐसे ग्राम या ग्रामों के समूह में, हजसके कक हलये कोई ग्राम पंचायतों के संबंध में प्रवृत्त हवहध के अधीन स्थाहपत कर दी गई हो, तो ऐसी ग्राम पंचायत इस संहहता के अधीन ग्राम सभा पर अहधरोहपत ककये गये कतडव्यों का पालन करेगी तथा ग्राम सभा के इस संहहता के अधीन अहधकारों का प्रयोग करेगी, और ग्राम सभा अहस्तत्वहीन हो जायेगी । (8) राज्य सरकार, अहधसूचना द्वारा, पटेल के ऐसे कतडव्य या ककसी ग्राम के कृहषक या औद्योहगक हवकास से संयुि कोई ऐसे अन्य कृत्य, जैसे कक यह ठीक समझे ग्राम सभा को प्रत्यायोहजत कर सकेगी । अध्याय—18 आबादी तथा दखल-रहहत भूहम में और उसकी उपज में अहधकार