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हनयम बनाने की शहि.- (1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों के कायाडहन्वत करने के प्रयोजन के हलये हनयम बना सकेगी । (2) हवहशष्टतया तथा पूवाडगामी शहि की व्यापकता पर प्रहतकूल प्रभाव डाले हबना राज्य सरकार – (क) धारा 206 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने वाले व्यहियों द्वारा धारण की जाने वाली भूहम का न्यूनतम िेत्रफल हवहहत करते हुए; (ख) धारा 206 के अधीन ककये जाने वाले ककसी आवेदन में अन्तर्तवष्ट की जाने वाली हवहशहष्टयों के हलये उपबन्ध करते हुए; (ग) खातों की चकबन्दी के हलये आवेदनों के सभबन्ध में कायडवाही करने में चकबन्दी अहधकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रकिया के हलये और स्कीम की परीिा करने या उसे तैयार करने में चकबन्दी अहधकारी की सहायता करने के हलये सलाहकार सहमहत या पंचायत की हनयुहि तथा गठन के हलये उपबन्ध करते हुए; (घ) धारा 209 की उपधारा (3) के अतंगडत आने वाले मामलों में हलये जाने वाले प्रहतकर की अवधारणा करने के हलये; (ड) धारा 215 के अधीन खचड के हनधाडरण का हवहनयमन करने के हलये; (च) चकबन्दी की ककसी स्कीम के अधीन लाये गये हवहभि खातों तथा भूहमयों के बाजार मूल्य या उत्पादी मुल्य का अवधारण करने के हलये; (छ) धारा 220 के अधीन हवल्लंगमों तथा पट्टों के अन्तरण के सभबन्ध मे चकबन्दी अहधकारी के मागडदशडन के हलये; और 111 (ज) साधारणत: इस अध्याय अधीन की समस्त कायडवाहहयों में चकबन्दी अहधकारी तथा अन्य अहधकाररयों एवं व्यहियों के मागड दशडन के हलये, हनयम बना सकेगी । अध्याय - 17 ग्राम अहधकारी क-पटेल