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भूहमस्वाहमयों के हवल्लंगम – (1) यकद चकबन्दी की स्कीम के अन्तगडत लाये गये ककसी भूहम-स्वामी के खाते पर ककसी पट्टे, बन्धक या अन्य हवल्लंगम का भार हवहध मान्यता है, तो ऐसा पट्टा बन्धक या आय हवल्लंगम अन्तररत कर कदया जायेगा और वह स्कीम के अधीन उसे आवंरटत ककये गये खाते से या उसके ऐसे भाग से सभबद्ध हो जायेगा हजसे चकबंदी अहधकारी ने, स्कीम तैयार करते समय, ककन्हीं ऐसे हनयमों के अध्यधीन रहते हुए, जो कक धारा 221 के अधीन बनाये जायें, हनयत ककया हो; और तदुपरर उस भूहम में या उसके प्रहत हजस पर से कक पट्टा बन्धक या अन्य हवल्लंगम अन्तररक कर कदया गया है, यथाहस्थहत पट्टेदार, बन्धकदार या अन्य हवल्लंगमदार का कोई अहधकार नहीं रह जायेगा । (2) उपधारा (1) में या तत्समय प्रवृत्त ककसी अन्य अहधहनयहमहत में अन्तर्तवष्ट ककसी बात के होते हुए भी चकबन्दी अहधकारी, यकद आवश्यक हो, ककसी ऐसे पट्टेदार या बन्धकदार या अन्य हवल्लंगमदार को, जो कक कब्जे का हकदार हो उस खाते का या खाते के उस भाग का कब्जा हजस कक पर कक उसका पट्टा, बन्धक या अन्य हवल्लंगम उपधारा (1) से अधीन अंतररत हो गया हो वारंट द्वारा कदलायेगा।