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पटेलों की हनयुहि – (1) धारा 258 के अधीन बनाये गये हनयमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर प्रत्येक ग्राम या ग्रामों के समूह के हलये एक या अहधक पटेल हनयुि कर सकेगा । (2) जब ककसी ग्राम में दो अहधक पटेल हों तो कलेक्टर, धारा 258 के अधीन बनाये गये हनयमों के अधयधीन रहते हुए पटेल के पद के कतडव्यों का ऐसी रीहत में हवतरण कर सकेगा, जैसी कक वह उहचत समझे। (3) जहां हवन््ब प्रदेश िेत्र में, कोई पटवारी उन कतडव्यों का, जो कक इस संहहता के अधीन पटेल पर अहधरोहपत ककये गये हैं, इस संहहता के प्रारंभ होने के ठीक पूवड पालन करता रहा है, वहां वह ऐसे कतडव्यों का तब तक पालन करता रहेगा तथा इस संहहता के प्रयोजनों के हलये तब तक पटेल समझा जायेगा जब तक कक उपधारा (1) के अधीन कोई पटेल हनयुि न कर कदया जाय।