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मौरूसी कृषक अहधकारों का न्यागमन.— मौरूसी कृषक का उसके खाते में का हहत, उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी स्वीय हवहध के अनुसार, हवरासत या उत्तरजीहवका द्वारा संिांत होगा । 100