Bare ActsThe MP Land Revenue Code 1959

Section 18

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सहायक कलेक्टरों, संयुि कलेक्टरों तथा हडप्टी कलेक्टरों की हनयुहि और शहियाँ – राज्य सरकार प्रत्येक हजले के हलये उतने व्यहियों को हजतने यह ठीक समझे – (एक) सहायक कलेक्टसड प्रथम तथा हद्वतीय श्रेणी । (दो) संयुि कलेक्टसड तथा (तीन) हडप्टी कलेक्टसड, हनयुि कर सकेगी जो ऐसी शहियों का प्रयोग करेंगे, जो राज्य सरकार अहधसूचना द्वारा हनदेहशत करे।

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