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अपर कलेक्टर को हनयुि करने की शहि – (1) राज्य शासन हजले में एक या एक से अहधक अपर कलेक्टर को हनयुि कर सकेगा । 22 (2) अपर कलेक्टर ऐसे मामलों या मामलों के वगड में, हजन्हें राज्य शासन सामान्य आदेश द्वारा अहधसूहचत करे या हजन्हें कलेक्टर राज्य शासन द्वारा आरोहपत सामान्य या हवशेष हनबडन्धनों के अधीन रहते हुए हलहखत आदेश द्वारा हनदेहशत करे ऐसी शहियों को प्रयोग में लायेगा तथा ऐसे कतडव्यों का हनवडहन करेगा जो इस संहहता द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त ककसी भी अन्य अहधहनयहमहत द्वारा या उसके अधीन कलेक्टर को प्रदान की गई हो तथा उस पर आरोहपत ककये गये हों । (3) यह संहहता तथा तत्समय प्रवृत्त प्रत्येक अन्य अहधहनयहमहत और इस संहहता या ककसी भी ऐसे अन्य अहधहनयहमहत के अधीन बनाया गया कोई भी हनयम उस दशा के अहतररि जहाँ स्पष्ट रूप से अन्यथा हनदेहशत ककया गया हो, अपर कलेक्टर से जबकक वह उपधारा (2) के अधीन ककन्हीं भी शहियों को प्रयोग में ला रहा हो या ककन्हीं भी कतडव्यों का हनवडहन कर रहा हो, उसी प्रकार लागू होंगे, मानो वह हजले का कलेक्टर हो ।