Bare ActsThe MP Land Revenue Code 1959

Section 19

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बकायादार के कब्जे में की ऐसी जंगम सभपहत्त की कुकी जो कृहष उपज के हभि है – (1) जहां बकायादार के कब्जे में की कुकड की जाने वाली सभपहत्त कृहष उपज से हभि जंगम सभपहत्त है वहाँ कुकी वास्तहवक अहभग्रहण के द्वारा की जायेगी और कुकी करने वाला अहधकारी उस सभपहत्त को स्वयं अपनी अहभरिा में या अपने अधीनस्थों में से एक की अहभरिा में रखेगा और उसकी सभयक् अहभरिा के हलये उत्तरदायी होगा: परन्तु जब अहधगृहीत सभपहत्त शीघ्रतया और प्रकृत्या ियशील है या जब उसे अहभरिा में रखने का व्यय उसके मूल्य से ज्यादा होना सभभाव्य है, तब कुकी करने वाला अहधकारी उसका तुरन्त ही हविय कर सकेगा: परन्तु यह और भी कक जब कुकड की गई सभपहत्त पशु-धन, कृहष उपकरण या अन्य ऐसी वस्तुएँ हैं जो सुहवधापूवडक हटाई नहीं जा सकती और कुकी करने वाले अहधकारी इस हनयम के प्रथम परन्तुक के 145 अधीन कायड नहीं करता है, तो वह बकायादार की या ऐसी सभपहत्त में हहतबद्ध होने का दावा करने वाले ककसी व्यहि की प्ररेणा पर उस सभपहत्त को उस ग्राम में या उस स्थान पर, जहां कक वह कुकड की गई है – • बकायादार के, या उस स्थान के कांजी हाउस के रखवाले के यकद कोई हो, भारसाधन में छोड़ सकेगा, या • ऐसी सभपहत्त में हहतबद्ध होने का दावा करने वाले व्यहि या ककसी ऐसे प्रहतहष्ठत व्यहि के भारसाधन में जोड़ सकेगा जो ऐसी सभपहत्त को रखने का हजभमा ऐसी सभपहत्त मूल्य से कम न होने वाली रकम का, एक या अहधक प्रहतभुओं सहहत, इस आशय का बन्धपत्र हलखकर ले ले कक वह ऐसी सभपहत्त की उहचत देखभाल करेगा और मांग की जाने पर उप सभपहत्त को पेश कर देगा । (2) कुकी करने वाला अहधकारी कुकड की गई सभपहत्त की सूची बनायेगा और उस सूची पर उस व्यहि की, हजसकी की अहभरिा में वह सभपहत्त छोड़ी गई है, अहभस्वीकृहत और यकद सभभव है, तो बकायादार की और कम से कम एक प्रहतहष्ठत व्यहि की अहभस्वीकृहत, उस सूची के सही होने के अनुप्रमाणन के तौर पर अहभप्राप्त करेगा । यकद कुकड की गई सभपहत्त में पशुधन तथा अन्य वस्तुएँ दोनेां ही सहभमहलत हैं, पशुधन की एक पृथक् सूची भी उसी प्रकार तैयार की जायेगी और अनुप्रमाहणत की जायेगी ।

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