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पटेल, पटवारी, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत रसीद देने के हलये आबद्ध होंगे.- (1) जहां कोई पटेल, पटवारी, ग्रामसभा या ग्राम पंचायत ककसी व्यहि से भू–राजस्व के मद्दे या भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य ककसी धनराहश के मद्दे कोई भुगतान प्राप्त करे, वहां वह ऐसी राहश के हलये रसीद हवहहत प्ररूप में देगी । (2) यकद कोई पटेल; पटवारी, ग्राम या ग्राम पंचायत उपधारा (1) द्वारा अपेहित ककये गये अनुसार रसीद नहीं देती है तो यथाहस्थहत ऐसा पटेल, पटवारी या ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की दशा में, वह व्यहि जो ऐसी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की ओर से ऐसी रसीद देने के हलये उत्तरदायी है, भुगतानकताड के आवेदन पर, तहसीलदार के आदेश से ऐसी शाहस्त का भुगतान करने का दायी होगा जो भुगतान की गई रकम के दुगुने के अहधक नहीं होगी ।