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भू-राजस्व के भुगतान में व्यहििम पर शाहस्त.- यकद भू-राजस्व की ककसी ककश्त का या उसके ककसी भाग का भुगतान हवहहत तारीख के पिात् एक मास के भीतर न ककया जाय तो उपखंड अहधकारी, जानबूझकर व्यहििम करने वाले व्यहि के मामले में, ऐसी शहस्त अहधरोहपत कर सकेगा जो उस रकम के, हजसका इस प्रकार भुगतान न ककया गया हो, [सौ] प्रहतशत से अहधक नहीं होगी: परन्तु कोई भी ऐसी शाहस्त, ककसी भी ऐसी ककश्त का, हजसका कक भुगतान सरकार के आदेश से हनलहभबत कर कदया गया हो, भुगतान न ककया जाने के कारण उस कालावहध की बाबत अहधरोहपत नहीं की जायेगी हजसके कक दौरान वह भुगतान हनलहभबत रहा हो । 144.फसलों के मारे जाने पर भू राजस्व की माफी या उसका हनलभबन.- (1) राज्य सरकार, उन वषो में, हजनमें ककसी िेत्र में फसले मारी गई हों हजन वषो में ककसी सिम प्राहधकारी द्वारा ककसी हवहध के अधीन ककये गये ककसी आदेश के पररणामस्वरूप, ककसी िेत्र में फसलें नहीं उगाई जा सकी हों, भू– 63 राजस्व की माफी या उसका हनलभबन कर सकेगी, और माफी या हनलभबन का अवधारण इस संहहता के अधीन बनाये गये हनयमों के अनुसार ककया जायेगा । (2) ककसी राजस्व अहधकारी द्वारा ऐसे हनयमों के अधीन पाररत ककये गये ककसी आदेश के हवरूद्ध कोई अपील या पुनरीिण नहीं होगा और ककसी ऐसे आदेश का प्रहतवाद करने के हलये ककसी हसहवल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा ।