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“बकाया” तथा “बकायादार” की पररभाषाए.- कोई भी भू–राजस्व जो शोध्य हो और हजसका भुगतान हवहहत तारीख को या उनके पूवड न ककया गया हो, उस तारीख से बकाया हो जाता है और उसके हलये उत्तरदायी व्यहि, चाहे वे धारा 138 के उपबन्धों के अधीन उत्तरदायी हो या धारा 139 के उपबन्धों के अधीन, बकायादार हो जाते है।