Amendment status not verified — confirm the current text below against the official source.
संभागों के आयुिों को हनयुि करने की शहि – (1) राज्य शासन प्रत्येक संभाग में एक आयुि की हनयुहि करेगा, जो उसमें इस संहहता द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त ककसी भी अहधहनयहमत द्वारा या उसके अधीन आयुि को प्रदत्त शहियों को प्रयोग में लायेगा तथा उस पर आरोहपत कतडव्यों का हनवडहन करेगा । (2) राज्य शासन ऐसी शतों के अधीन रहते हुए, हजन्हें आरोहपत करना वह उहचत समझे अहधसूचना द्वारा आयुि को कोई भी ऐसी शहियाँ या कायड सौंप सकेगा, जो तत्समय प्रवृत्त ककसी भी अहधहनयम द्वारा या उसके अधीन राज्य शासन को सौंपे गये हों ।