Bare ActsThe MP Land Revenue Code 1959

Section 15

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अपर आयुि हनयुि करने की शहि – (1) राज्य शासन ककसी एक संभाग या दो अथवा दो से अहधक संभागों में एक अपर आयुि की हनयुहि कर सकेगा । (2) अपर आयुि ऐसे मामलों या मामलों के वगड में, हजन्हें राज्य शासन सामान्य आदेश द्वारा अहधसूहचत करे या हजन्हें संभागों का आयुि राज्य शासन द्वारा अहधरोहपत सामान्य या हवशेष हनवडन्धनों के अधीन रहते हुए हलहखत आदेश द्वारा हनदेहशत करे, ऐसी शहियों को प्रयोग में लायेगा तथा ऐसे कतडव्यों का हनवडहन करेगा जो इस संहहता द्वारा या उसके अधीन आयुि को प्रदान की गई हों तथा उस पर अहधरोहपत ककये गये हों । (3) यह संहहता तथा तत्समय प्रवृत्त प्रत्येक अन्य अहधहनयहमत और इस संहहता या ककसी अन्य अहधहनयहमत के अधीन बनाया गया कोई भी हनयम उस दशा के अहतररि जहाँ स्पष्ट रूप से अन्यथा हनदेहशत ककया गया हो, अपर आयुि को, जबकक वह उपधारा (2) के अधीन ककन्हीं भी कतडव्यों का हनवडहन कर रहा हो, उसी प्रकार लागू होगा मानों वह संभाग का आयुि हो ।

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