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संभागों हजलों, उपखंडों तथा तहसीलों को पररवर्ततत करने, उनकी रचना करने या उन्हें समाप्त करने की शहि – (1) राज्य शासन संभागों की रचना कर सकेगा हजनमें ऐसे हजले समाहवष्ट होंगे हजन्हें वह उहचत समझे, और ऐसे खंडों को समाप्त कर सकेगा या उनकी सीमाओं में पररवतडन कर सकेगा । (2) राज्य शासन ककसी भी हजले या तहसील की सीमाओं में पररवतडन कर सकेगा और नवीन हजलों या तहसीलों की रचना कर सकेगा या हवद्यमान हजलों या तहसीलों को समाप्त कर सकेगा और ककसी 21 भी हजले को उपखण्डों में हवभाहजत कर सकेगा, तथा ककसी भी उपखंड की सीमाओं में पररवतडन कर सकेगा या उसे समाप्त कर सकेगा: परन्तु राज्य शासन, ककसी भी खंड या हजले या तहसील की सीमाओं में पररवतडन करने या नवीन सभभागों हजलों या तहसीलों की रचना करने या हवद्यमान संभागों हजलों या तहसीलों को समाप्त करने के ककसी भी प्रस्ताव पर इस धारा के अधीन कोई भी आदेश देने के पूवड, ऐसे प्रस्ताव को, आपहत्तयाँ आमहन्त्रत करने के हलये हवहहप फामड में प्रकाहशत करेगा और ऐसे प्रस्ताव के सभबन्ध में प्राप्त ककन्हीं आपहत्तयों पर हवचार करेगा । (3) उपधारा (2) के अधीन राज्य शासन के आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक तहसील, हजले का एक उपखंड मानी जायेगी ।