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सीमा हचन्हों या सवेिण हचन्हों की मरभमत कराने के हलये बाध्य करना. – (1) प्रहतवषड नवभबर मास की समाहप्त के पिात् ग्राम का पटेल ऐसे प्रत्येक धारक को, हजसकी भूहम पर सीमा हचन्ह का सवेिण त्रुरटपूणड है, एक हलहखत सूचना देगा हजसमें उससे यह अपेिा की जायगी कक वह आगामी 1 माचड के पूवड उनकी उहचत मरभमत करवाये। 59 (2) ककसी भी वषड में 1 माचड के पिात्, तहसीलदार या कोई ऐसा अन्य राजस्व अहधकारी, जो कायड करने के हलये सशि हो, ककन्हीं भी त्रुरटपूणड सीमा-हचन्हों या सवेिण-हचन्हों की उहचत रूप से मरभमत करवा सकेगा और ऐसी मरभमत का खचड ऐसे सीमा-हचन्हों या सवेिण-हचन्हों के अनुरिण के हलये उत्तरदायी धारक या धारकों से; ऐसी शाहस्त सहहत वसूल कर सकेगा जो इस प्रकार मरभमत ककये गये प्रत्येक सीमा-हचन्ह के हलये एक हजार रूपये तक की हो सकेगी। ऐसी खचड तथा शाहस्त भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल की जा सकेगी।