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सवेिण संखयांक या उपखंड भू-खंड संखयांक की सीमांकन – (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अहधकारी जो कायड करने के हलये सशि हो, ककसी हहतबद्ध पिकार के आवेदन पर ककसी सवेंिण-संखयांक की या उपखंड या भू-खंड संखयांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा-हचन्ह सहिर्तमत कर सकेगा। (2) राज्य सरकार, सवेिण-संखयांक या उपखंड या भू-खंड संखयांक का सीमांकन करने में तहसीलदार द्वारा या कायड करने के हलये सशि ककये गये अन्य ककसी राजस्व अहधकारी द्वारा अनुसररत की जाने वाली प्रकिया का हवहनयमन करने के हलये हनयम बना सकेगी हजनमें उन सीमा-हचन्हों का, जो उपयोग में लाये जायेंगे, प्रकार हवहहत ककया जायगा, और सीमांककत सवेिण संखयांक या उपखंड संखयांक में की भूहम के धारकों से फीस का उद्ग्रहण प्राहधकृत ककया जायगा।