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तौल करने िाले, प्रनतचयक और श्रेणीकारक के लाइसेन्स का ननलम्बन अथिा ननरस्तीकरण— (1) इस हेतु बनाये गये ननयमों के अध्यधीन रहते हुये, ककसी तौल करने िाले प्रनतचयक अथिा श्रेणीकारक को प्रदत्त प्रत्येक लाइसेन्स, विटहत प्रचधकारी द्िारा ननलंबबत अथिा ननरस्त ककया जा सकेगा । (2) यटद कोई लाइसेन्स ननलंबबत ननरस्त ककया जाता है तो विटहत प्राचधकारी उसकी प्रविष्ि लाइसेन्स पर कर देगा । (3) कोई व्यक्तत, जो लाइसेन्स प्राप्त नहीं है, स्ियं को ऐसा नहीं बतायेगा और न लाइसेन्स प्राप्त तौर करने िाले, प्रनतचयक और श्रेणीकारक के रूप में काया करेगा । 11