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लाइसेन्स प्राप्त तौल करने िाले, प्रनतचयक (सेम्पलर) और श्रेणीकारक (ग्रेडर)— (1) विटहत प्राचधकारी, योग्यता प्राप्त सिम व्यक्ततयों को तौल करने िाले, प्रनतचयक और श्रेणी कारक का काया करने हेतु, लाइसेन्स दे सकता है ताकक िे भण्डारगृह में भण्डारगृह में भण्डाररत अथिा भण्डाररत की जाने िाली उपज के, क्जसका ननरीिण उन्होने ककया हो, और उसके तौल विशेषता और श्रेणी के प्रमाण पत्र जारी ककेये गये प्रमाण पत्र भण्डारी और जमा करने पर आबद्ध कर होंगे । (2) भण्डारी, उसके भण्डारगृह में भण्डाररत उपज की सूखने अथिा अन्य कारणों से कमी हेतु, जो उसके ननयंत्रण के बाहर है, उत्तरदायी नहीं होगा । (3) भण्डारी उसके भण्डारगृह में भण्डाररत उपज में सीढन को सोखने के कारण हुई बढोत्तरी का अचधकार नहीं होगा । (4) ऐसे वििाद उत्पन्न होने की दशा में कमी अथिा बढोत्तरी सूखने अथिा सीड़न को सोखने से हुई अथिा ऐसे कारणों से हुई जो भण्डारी के ननयंत्रण के बाहर थे अथिा तौल करने िाले प्रनतचयक अथिा श्रेणीकारक के कायो पर वििाद उत्पन्न होने की दशा में और विशेषता, पररचयन और तौल के विषय में ककसी प्रकार के वििादों के विटहत प्राचधकारी के समि रखा जायेगा और उस मामलें में उसका ननणाय अंनतम और आबद्धकर होगा ।