Bare ActsThe MP Agricultural Warehouse Act 1947

Section 22

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डुप्लीकेट- (1) जब ककसी तौल करने िाले, प्रनतचयक अथिा श्रेणीकार को प्रदत्त लाइसेन्स खो जायें, नष्ि हो जायें, फि जाय, कि –वपि जाये अथिा अन्यथा पढ़ने योग्य न रहे तो विटहत प्राचधकारी, जो विटहत ककया जाये, डुप्लीकेि लाइसेन्स जारी कर सकेगा । (2) जब डुप्लीकेि लाइसेन्स जारी ककया जाये, इस पर स्पष्ि ”डुप्लीकेि” की मुहर डुप्लीकेि जारी ककये जाने का टदनांक डाला जायेगा और मूल लाइसेन्स जारी ककये जाने का टदनांक, कायाालय से उपलब्ध ररकाडा पर से डाला जायेगा । अध्याय -6 विविध 12

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