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इस अिधिनयम के अधीन उिचत िनबंधन के ǒबना या इस अिधिनयम के ǑकÛहȣ उपबÛधɉ के उãलंघन मɅ, पय[टन इकाई या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा या पय[टन åयापार से संबंिधत कोई अÛय कारोबार करने वाला कोई åयǒƠ, छह मास से िनबंधन मɅ åयितĐम के िलए शाǔèत। 27 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 अिधक अविध के साधारण कारावास से या 50,000/- (पÍचास हजार) Ǿपये से अनिधक जुमा[ने से, या दोनɉ से और यǑद उãलंघन जारȣ रहता हो तो, कम से कम पाँच सौ Ǿपये ĤितǑदन और अिधक से अिधक दो हजार Ǿपये ĤितǑदन जब तक åयितĐम जारȣ रहता है, के जुमा[ने से दÖडनीय होगा।