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(1) कोई åयǒƠ, जो Ǒकसी संरचना या अितĐमण को हटाने या भूिम अथवा भवन के इèतेमाल करने संबंधी Ĥािधकार के Ʈारा इस िनिमƣ लागू Ǒकसी ǒविनयमन के Ĥितकूल Ĥािधकार के Ǒकसी आदेश का उãलंघन करता है, 1,00,000/- Ǿपये से अनिधक जुमा[ने से या छह मास से अनिधक अविध के साधारण कारावास से या दोनɉ से और दंǑडत करने के उपरांत यǑद उãलंघन जारȣ रहता हो तो 500 Ǿपये ĤितǑदन से अनिधक, जब तक åयǒƠĐम जारȣ रहता है, के अितǐरƠ जुमा[ने से दंडनीय होगा। Ĥािधकार के Ǒकसी आदेश के उãलंघन के िलए शाǔèत। (2) इस अिधिनयम के अंतग[त Ǒकए गए अिभयोग के Đम मɅ वसूल Ǒकए गए सभी जुमा[ने Ĥािधकार को चुकाए जायɅगे। (3) इस अिधिनयम के अंतग[त Ǒकसी अपराध का ǒवचारण Ĥथम Įेणी के Ûयाियक दंडािधकारȣ से अÛयून पंǒƠ के Ûयायालय Ʈारा नहȣं Ǒकया जाएगा।