Bare ActsThe Workmen Compensation Act, 1923

Section 9

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पर्ितकर का समनुिदष् ट, कुकर् या भािरत न िकया जाना—इस अिधिनयम के अधीन संदेय कोई भी एकमुश्त रािश या अधर्मािसक संदाय, इस अिधिनयम ᳇ारा तथा उपबिन्धत के िसवाय, िकसी भ के अधीन नहᱭ होगा, और न 1[कमर्चारी] से िभन् न िकसी ᳞िक् त को िविध की िकर्या ᳇ारा संकर्ान्त होगा और न कोई दावा उसके िवरु᳍ मुजरा िकया जाएगा ।

Section 9 – The Workmen Compensation Act, 1923 | DailyLaw.ai