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सूचना और दावा—(1) 4[पर्ितकर के िलए कोई भी दावा तब तक आयुक् त ᳇ारा गर्हण नहᱭ िकया जाएगा जब तक िक दुघर्टना की सूचना उसके घिटत होने तक िक दावा दुघर्टना होने के 5[दो वषर्] के भीतर, या मृत्यु हो जाने की दशा मᱶ, मृत्यु की तारीख से 5[दो वषर्] के भीतर, उसके समक्ष कर न िदया गया होः] परन्तु जहां िक दुघर्टना ऐसे रोग का लगना है, िजसके सम्बन्ध मᱶ धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्ध लागू होते हᱹ वहां, दुघर्टना के बारे मᱶ यह समझा ा के पिरणामस्वरूप काम पर से िनरन्तर अनुपिस्थत रहा थाः 6[परन्तु यह भी िक ऐसा कोई रोग लगने के कारण हुई ऐसी आंिशक िनःशक् तता की दशा मᱶ, जो 1[कमर्चारी] को काम से अनुपिस्थत रहने के िलए मजबूर नहᱭ करती, दो वषर् की कालाविध की ग अपने िनयोजक को देता हैः परन्तु यह भी िक यिद कोई 1[कमर्चारी], जो िकसी िनयोजन मᱶ, धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन उस िनयोजन के सम्बन्ध मᱶ िविनिदष् ट िनरन्तर कालाविध के िल ः होने वाले िकसी उपजीिवकाजन्य रोग के लक्षण िनयोजन की समािप् त के दो वषर् के भीतर उसमᱶ िवकिसत हो जाते हᱹ, दुघर्टना उस िदन हुई समझी जाएगी िजस िदन उन लक्षणᲂ का पता पहले पहल चला थाः] 7[परन्तु यह भी िक— 1 (क) यिद दा िरसर मᱶ या िकसी ऐस के अधीन काम कर रहा था और 1[कमर्चारी] ऐसे पिरसर मᱶ, या ऐसे स्थान मᱶ, या िनयोजक के िकसी पिरसर मᱶ मरा था, या उस पिरसर या स्थान का, जहां दुघर्टना हुई थी, सामीप्य छोड़े िबना मरा था, अथवा 1 2009 के अिधिनयम सं० 45 की धारा 4 ᳇ारा पर्ितस्थािपत । 2 1929 के अिधिनयम सं० 5 की धारा 4 ᳇ारा उपधारा (6) को उपधारा (8) के रूप मᱶ पुनः संख्यांिकत िकया गया । 3 1929 के अिधिनयम सं० 5 की धारा 4 ᳇ारा अंतःस्थािपत । 4 1938 के अिधिनयम सं० 9 की धारा 5 ᳇ारा मूल शब्दᲂ के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 5 1959 के अिधिनयम सं० 8 की धारा 8 ᳇ारा (1-6-1959 से) “एक वषर्” के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 6 1962 के अिधिनयम सं० 64 की धारा 5 ᳇ारा (1-2-1963 से) अन्तःस्थािपत । 7 1933 के अिधिनयम सं० 15 की धारा 7 ᳇ारा अंतःस्थािपत । 8 1938 के अिधिनयम सं० 9 की धारा 5 ᳇ारा पर्ितस्थािपत । 10 (ख) यिद िनयोजक को 1[या कई िनयोजकᲂ मᱶ से िकसी एक को, ᳞वसाय या कारबार की िकसी ऐसी शाखा के पर्बन्ध के िलए िजसमᱶ क्षत 2[कमर्चारी] िनयोिजत था, िनयोजक के पर्ित उᱫरदायी िकसी ᳞िक् त को] दुघर्टना का ज्ञान िकसी अन्य ᳫोत से, उस समय या उस समय के आसपास हो गया था, जब वह दुघर्टना हुई थी, तो सूचना का अभाव या उसमᱶ कोई तर्ुिट या अिनयिमतता 3[दावे के गर्हण] िकए जाने के िलए वजर्न न होगीः] परन्तु यह भी िक इस बात के होते हुए भी िक इस उपधारा मᱶ यथाउपबिन्धत सम्यक् समय के भीतर सूचना नहᱭ दी गई है या दावा नहᱭ 4[िकया] गया है, आयुक् त िकसी भी मामले मᱶ पर्ितकर के िकसी भी दावे को उस दशा मᱶ 5[गर्हण] और िविनिश् चत कर सकेगा, िजसमᱶ उसका समाधान हो जाए िक, यथािस्थित, वैसे सूचना देने या दावा 6[करने] मᱶ असफलता पयार्प् त हेतुक से हुई थी । (2) ऐसी हर सूचना मᱶ क्षत ᳞िक् त का नाम और पता िदया होगा और सरल भाषा मᱶ क्षित का कारण और वह तारीख िजसको दुघर्टना हुई, किथत होगी और उसकी तामील िनयोजक पर या कई िनयोजकᲂ मᱶ से 7[िकसी एक] पर, या ᳞वसाय या कारबार की िकसी ऐसी शाखा के, िजसमᱶ क्षत 2[कमर्चारी] िनयोिजत था, पर्बन्ध के िलए िनयोजक के पर्ित 8*** उᱫरदायी िकसी ᳞िक् त पर की जाएगी । 9[(3) राज्य सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी िक िविहत वगर् के िनयोजक अपने पिरसर मᱶ, िजसमᱶ 2[कमर्चारी] िनयोिजत हᱹ, िविहत पर्रूप मᱶ एक सूचना-पुस् तक रखᱶगे िजस तक पिरसर मᱶ िनयोिजत िकसी भी क्षत 2[कमर्चारी] की या सावपूवर्क उसकी ओर से कायर् करने वाले िकसी भी ᳞िक् त की सभी युिक् तयुक् त समयᲂ पर आसानी से पहुंच हो सकेगी । (4) इस धारा के अधीन सूचना की तामील, उस ᳞िक् त के, िजस पर उसकी तामील की जानी है, िनवास-स्थान या िकसी कायार्लय या कारबार के स्थान मᱶ पिरदᱫ करके या उस पते पर रिजस्टर्ीकृत डाक से भेजकर, या जहां िक सूचना-पुस्तक रखी जाती है वहां सूचना-पुस्तक मᱶ पर्िविष् ट करके, की जा सकेगी ।] 10[10क. पर्ाणान्तक दुघर्टनाᲐ के सम्बन्ध मᱶ िववरणᲂ की िनयोजकᲂ से अपेक्षा करने की शिक् त—(1) जहां िक आयुक् त को िकसी ᳫोत से यह इिᱫला पर्ाप् त होती है िक कोई 2[कमर्चारी] अपने िनयोजन से और उसके अनुकर्म मᱶ उद्भूत दुघर्टना के पिरणामस्वरूप मर गया है वहां वह उस 2[कमर्चारी] के िनयोजक को उससे यह अपेक्षा करने वाली सूचना रिजस्टर्ीकृत डाक ᳇ारा भेज सकेगा िक वह िविहत पर्रूप मᱶ ऐसा िववरण, िजसमᱶ वे पिरिस्थितयां िजनमᱶ 2[कमर्चारी] की मृत्यु हुई बताई गई हो और यह उपदिशत िकया गया हो िक िनयोजक की राय मᱶ वह उस मृत्यु के कारण पर्ितकर िनिक्षप् त करने का दायी है या नहᱭ, उस सूचना की तामील से तीस िदन के भीतर िनवेिदत करे । (2) यिद िनयोजक की राय हो िक वह पर्ितकर िनिक्षप् त करने का दायी है तो वह सूचना की तामील से तीस िदन के भीतर ऐसा िनक्षेप करेगा । (3) यिद िनयोजक की राय हो िक वह पर्ितकर िनिक्षप् त करने का दायी नहᱭ है, तो वह अपने िववरण मᱶ उन आधारᲂ को उपदिशत करेगा िजन पर वह दाियत्व से इन्कार करता है । (4) जहां िक िनयोजक ने दाियत्व से इस पर्कार इन्कार िकया है, वहां आयुक् त ऐसी जांच के पश् चात् जैसी वह ठीक समझे मृत 2[कमर्चारी] के आिशर्तᲂ मᱶ से िकसी को भी, इिᱫला दे सकेगा िक आिशर्त पर्ितकर का दावा करने के िलए स्वतंतर् है और उन्हᱶ ऐसी अन्य अितिरक् त इिᱫला, जैसी वह ठीक समझे, दे सकेगा । 10ख. पर्ाणान्तक दुघर्टनाᲐ और गम्भीर शारीिरक क्षितयᲂ की िरपोटᱸ—(1) जहां िक िकसी तत्समय पर्वृᱫ िविध ᳇ारा यह अपेिक्षत है िक िनयोजक के पिरसर मᱶ घिटत िकसी ऐसी दुघर्टना की, िजसके पिरणामस्वरूप मृत्यु 11[या गम्भीर शारीिरक क्षित] हो गई हो, सूचना िकसी पर्ािधकारी को िनयोजक ᳇ारा या उसकी ओर से दी जाए, वहां, वह ᳞िक् त, जो सूचना देने के िलए अपेिक्षत है, मृत्यु 11[या गम्भीर शारीिरक क्षित] के सात िदन के भीतर आयुक् त को एक िरपोटर् भेजेगा िजसमᱶ वे पिरिस्थितयां बताई जाएंगी िजनमᱶ मृत्यु 11[या गम्भीर शारीिरक क्षित] हुई है : परन्तु जहां िक राज्य सरकार ने ऐसा िविहत िकया हो वहां सूचना देने के िलए अपेिक्षत ᳞िक् त ऐसी िरपोटर् आयुक् त को भेजने के बजाय उस पर्ािधकारी को भेज सकेगा िजसे सूचना देने के िलए वह ᳞िक् त अपेिक्षत है । 11[स्पष् टीकरण—“गंभीर शारीिरक क्षित” से ऐसी क्षित अिभपर्ेत है िजसमᱶ िकसी अंग के उपयोग की स्थायी हािन या िकसी अंग की स्थायी क्षित अथवा दृिष् ट या शर्वण शिक् त की स्थायी हािन या उसे स्थायी क्षित अथवा िकसी अंग मᱶ अिस्थभंग अथवा क्षत 1 1938 के अिधिनयम सं० 9 की धारा 5 ᳇ारा अंतःस्थािपत । 2 2009 के अिधिनयम सं० 45 की धारा 4 ᳇ारा पर्ितस्थािपत । 3 1938 के अिधिनयम सं० 9 की धारा 5 ᳇ारा “कायर्वािहयᲂ का िकया जाना” के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 4 1938 के अिधिनयम सं० 9 की धारा 5 ᳇ारा “संिस्थत िकया” के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 5 1938 के अिधिनयम सं० 9 की धारा 5 ᳇ारा “स्वीकार” के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 6 1938 के अिधिनयम सं० 9 की धारा 5 ᳇ारा “संिस्थत करने” के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 7 1924 के अिधिनयम सं० 7 की धारा 2 ᳇ारा और अनुसूची 1 ᳇ारा “िकसी एक या” के स् थान पर पर्ितस् थािपत । 8 1938 के अिधिनयम सं० 9 की धारा 5 ᳇ारा “पर्त्यक्षतः” शब्द का लोप िकया गया । 9 1933 के अिधिनयम सं० 15 की धारा 7 ᳇ारा उपधारा (3) के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 10 1933 के अिधिनयम सं० 15 की धारा 8 ᳇ारा अंतःस्थािपत । 11 1959 के अिधिनयम सं० 8 की धारा 9 ᳇ारा (1-6-1959 से) अन्तःस्थािपत । 11 ᳞िक् त की अपने काम से बीस िदन से अिधक की कालाविध के िलए मजबूरी के कारण अनुपिस्थित अन्तवर्िलत है या अन्तवर्िलत होना पूणर्तः अिधसंभा᳞ है ।] (2) राज्य सरकार, शासकीय राजपतर् मᱶ अिधसूचना ᳇ारा, उपधारा (1) के उपबन्धᲂ का िवस्तार, उस उपधारा की पिरिध मᱶ आने वाले पिरसरᲂ से िभन् न पिरसरᲂ के िकसी वगर् पर कर सकेगी, और ऐसी अिधसूचना ᳇ारा उन ᳞िक् तयᲂ को िविनिदष् ट कर सकेगी जो आयुक् त को िरपोटर् भेजᱶगे । 1[(3) इस धारा मᱶ की कोई भी बात उन कारखानᲂ को लागू न होगी िजनको 2[कमर्चारी] राज्य बीमा अिधिनयम, 1948 (1948 का 34) लागू होता है ।]