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वसूली—आयुक् त िकसी ऐसी रकम को, जो पर्ितकर के संदाय के िकसी करार के अधीन या अन्यथा िकसी ᳞िक् त ᳇ारा इस अिधिनयम के अधीन संदेय हो, भू-राजस्व की बकाया के रूप मᱶ वसूल कर सकेगा और आयुक् त राजस्व वसूली अिधिनयम, 1890 (1890 का 1)5 की धारा 5 के अथर् के अन्दर लोक अिधकारी समझा जाएगा । अध्याय 4 िनयम