Bare ActsThe Workmen Compensation Act, 1923

Section 32

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िनयम बनाने की राज्य सरकार की शिक् त—(1) 6[राज्य सरकार] इस अिधिनयम के पर्योजनᲂ को कायार्िन्वत करने के िलए िनयम7 बना सकेगी । (2) िविशष् टतः और पूवर्गामी की ᳞ापकता पर पर्ितकूल पर्भाव डाले िबना ऐसे िनयम िनम् निलिखत सभी िवषयᲂ के िलए या उनमᱶ से िकसी के िलए उपबंध कर सकᱶगे, अथार्त्— (क) उन अन्तरालᲂ और शतᲄ को िविहत करना िजन पर पुनिवलोकन के िलए आवेदन धारा 6 के अधीन िकया जा सकेगा, यिद उसके साथ िचिकत्सीय-पर्माणपतर् न हो; (ख) उन अन्तरालᲂ और शतᲄ को िविहत करना, िजन पर कोई 8[कमर्चारी] िचिकत्सीय परीक्षा कराने के िलए धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अपने को पर्स्तुत करने के िलए अपेिक्षत िकया जा सकेगा; (ग) वह पर्िकर्या िविहत करना िजसका अनुसरण इस अिधिनयम के अधीन मामलᲂ को िनपटाने मᱶ आयुक् त ᳇ारा और ऐसे मामलᲂ मᱶ पक्षकारᲂ ᳇ारा िकया जाना है; (घ) एक आयुक् त से दूसरे को िवषयᲂ और मामलᲂ के अन्तरण को और ऐसे मामलᲂ मᱶ धन के अन्तरण को िविनयिमत करना; (ङ) वह रीित िविहत करना, िजसमᱶ आयुक् त के पास के धन को िकसी मृत 7[कमर्चारी] के आिशर्तᲂ के फायदे के िलए िविनिहत िकया जा सकेगा, और इस पर्कार िविनिहत धन एक आयुक् त से िकसी अन्य आयुक् त को अन्तिरत करना; (च) आयुक्तᲂ के समक्ष की कायर्वािहयᲂ मᱶ ऐसे पक्षकारᲂ का पर्ितिनिधत्व जो अपर्ाप् तवय है या हािजर होने मᱶ असमथर् है;9 (छ) वह पर्रूप और रीित िविहत करना िजसमᱶ करारᲂ के ज्ञापन उपिस्थत िकए जाएंगे और रिजस्टर्ीकृत िकए जाएंगे; 1 2017 के अिधिनयम सं० 11 की धारा 4 ᳇ारा पर्ितस्थािपत । 2 1933 के अिधिनयम सं० 15 की धारा 17 ᳇ारा अंतःस्थािपत । 3 1995 के अिधिनयम सं० 30 की धारा 13 ᳇ारा (15-9-1995 से) कितपय शब्दᲂ के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 4 2017 के अिधिनयम सं० 11 की धारा 5 ᳇ारा लोप िकया गया । 5 बंगाल टाउट्स ऐक्ट, 1942 (1942 के बंगाल अिधिनयम 5) की धारा 18 ᳇ारा नई धारा 31क को इस अिधिनयम को बंगाल मᱶ लागू करने के िलए अंतःस्थािपत िकया गया । 6 िविध अनुकूलन आदेश, 1937 ᳇ारा “सपिरषद् गवनर्र जनरल” के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 7 कमर्कार पर्ितकर िनयम, 1924 के िलए देिखए, भारत का राजपतर्, 1924, भाग 1, पृष् ठ 586 । 8 2009 के अिधिनयम सं० 45 की धारा 4 ᳇ारा पर्ितस्थािपत । 9 1942 के अिधिनयम सं० 6 की धारा 5 ᳇ारा नए खण्ड (चच), (चच1) और (चच2) को इस अिधिनयम को बंगाल मᱶ लागू करने के िलए अंतःस्थािपत िकया गया । 21 (ज) अधर्मािसक संदायᲂ के पुनिवलोकन के आवेदनᲂ पर िविनश् चय होने तक उन संदायᲂ का आयुक् त ᳇ारा पूणर्तः या भागतः िवधािरत रखा जाना, 1*** 1* * * * 1[(झ) इस अिधिनयम के अधीन की कायर्वािहयᲂ मᱶ जो खचर् अनुज्ञात िकए जा सकᱶगे उनके मापमान िविनयिमत करना; (ञ) इस अिधिनयम के अधीन आयुक् त के समक्ष की कायर्वािहयᲂ के संबंध मᱶ देय फीसᲂ की रकम िविहत और अवधािरत करना; (ट) आयुक्तᲂ ᳇ारा अपने समक्ष की कायर्वािहयᲂ के रिजस्टरᲂ और अिभलेखᲂ का रखा जाना; (ठ) उन िनयोजकᲂ के वगर् जो धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन सूचना-पुस्तकᱶ रखᱶगे और ऐसी सूचना-पुस्तकᲂ के पर्रूप िविहत करना; (ड) िनयोजकᲂ ᳇ारा धारा 10क के अधीन िनवेिदत िकए जाने वाले िववरण का पर्रूप िविहत करना; 2*** (ढ) उन मामलᲂ को िविहत करना, िजनमᱶ धारा 10ख मᱶ िनिदष् ट िरपोटर् आयुक् त से िभन् न पर्ािधकारी को भेजी जा सकेगी;] 3[(ण) इस अिधिनयम की संिक्षिप् तयां िविहत करना और ऐसी संिक्षिप् तयᲂ को अन्तिवष् ट करने वाली सूचनाएं संपर्दिशत करने की िनयोजकᲂ से अपेक्षा करना; (त) वह रीित िविहत करना िजसमᱶ उपजीिवकाजन्य रोगᲂ के रूप मᱶ िविनिदष् ट िकए गए रोगᲂ का िनदान िकया जा सकेगा; (थ) वह रीित िविहत करना िजसमᱶ रोगᲂ को इस अिधिनयम के पर्योजनᲂ मᱶ से िकसी के िलए पर्मािणत िकया जा सकेगा; (द) वह रीित िविहत करना िजसमᱶ और वे मानक िजनके अनुसार असामथ्यर् का िनधार्रण िकया जा सकेगा ।] 4[(3) इस धारा के अधीन बनाया गया पर्त्येक िनयम, बनाए जाने के पश् चात् यथाशीघर्, राज्य िवधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।]

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