Bare ActsThe Workmen Compensation Act, 1923

Section 22

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आवेदन का पर्रूप—6[(1) जहां कोई ऐसी दुघर्टना हो जाती है िजसकी बाबत इस अिधिनयम के अधीन पर्ितकर का संदाय करने का दाियत्व उद्भूत होता है वहां ऐसे पर्ितकर के िलए कोई दावा इस अिधिनयम के उपबन्धᲂ के अधीन रहते हुए, आयुक् त के समक्ष िकया जा सकेगा । (1क) उपधारा (1) के उपबन्धᲂ के अधीन रहते हुए, िकसी िवषय के आयुक् त ᳇ारा तय िकए जाने के िलए कोई भी आवेदन] 7[जो आिशर्त या आिशर्तᲂ ᳇ारा पर्ितकर के िलए िकए गए आवेदन से िभन् न हᲂ] न िकया जाएगा यिद और जब तक उसके संबंध मᱶ पक्षकारᲂ के बीच ऐसा कोई पर्श् न न उठा हो िजसे वे करार ᳇ारा तय करने मᱶ असमथर् रहे हᲂ । 1 2009 के अिधिनयम सं० 45 की धारा 4 ᳇ारा पर्ितस्थािपत । 2 1938 के अिधिनयम सं० 9 की धारा 9 ᳇ारा कितपय शब्दᲂ के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 3 1938 के अिधिनयम सं० 9 की धारा 9 ᳇ारा अंतःस्थािपत । 4 1995 अिधिनयम सं० 30 की धारा 10 ᳇ारा (15-9-1995 से) दूसरे परन्तुक का लोप िकया गया । 5 1933 के अिधिनयम सं० 15 की धारा 14 ᳇ारा अंतःस्थािपत । 6 1995 अिधिनयम सं० 30 की धारा 11 ᳇ारा (15-9-1995 से) कितपय शब्दᲂ के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 7 1933 के अिधिनयम सं० 15 की धारा 15 ᳇ारा अंतःस्थािपत । 18 (2) 1[आयुक् त को आवेदन] ऐसे पर्रूप मᱶ, जैसा िविहत िकया जाए, िकया जा सकेगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी, यिद कोई हो, जैसी िविहत की जाए, और उसमᱶ िकन्हᱭ ऐसी िविशिष् टयᲂ के अितिरक् त, जैसी िविहत की जाएं, िनम् निलिखत िविशिष् टयां अन्तिवष् ट हᲂगी, अथार्त्— (क) उन पिरिस्थितयᲂ का संिक्षप् त कथन िजनमᱶ आवेदन िकया गया है और वह अनुतोष या आदेश, िजसका आवेदक दावा करता है; (ख) िनयोजक के िवरु᳍ पर्ितकर के िलए दावे की दशा मᱶ वह तारीख िजसकी दुघर्टना की सूचना की िनयोजक पर तामील हुई थी, और, यिद ऐसी सूचना की तामील नहᱭ हुई या सम्यक् समय मᱶ नहᱭ हुई तो ऐसे लोप का कारण; (ग) पक्षकारᲂ के नाम और पते; या (घ) 2[आिशर्तᲂ ᳇ारा पर्ितकर के िलए आवेदन की दशा के िसवाय] उन मामलᲂ का, िजनके बारे मᱶ करार हो चुका है और उन मामलᲂ 3[का] िजनके बारे मᱶ करार नहᱭ हुआ है, संिक्षप् त कथन । (3) यिद आवेदक िनरक्षर है या िकसी अन्य कारण से अपेिक्षत जानकारी िलिखत रूप मᱶ देने मᱶ असमथर् है तो, यिद आवेदक ऐसा करना चाहे तो, आवेदन आयुक् त के िनदेशाधीन तैयार िकया जाएगा । 4[22क. पर्ाणान्तक दुघर्टना की दशाᲐ मᱶ अितिरक् त िनक्षेप अपेिक्षत करने की आयुक् त की शिक् त—(1) जहां िक ऐसे 5[कमर्चारी] के बारे मᱶ, िजसकी मृत्यु क्षित के पिरणामस्वरूप हो गई है, संदेय पर्ितकर के रूप मᱶ कोई रािश िनयोजक ᳇ारा िनिक्षप् त की गई है और आयुक् त की राय मᱶ ऐसी रािश अपयार्प् त है वहां आयुक् त अपने कारणᲂ को किथत करते हुए िलिखत सूचना ᳇ारा िनयोजक को इस बात का हेतुक दिशत करने के िलए अपेिक्षत कर सकेगा िक वह इतने समय के भीतर, िजतना सूचना मᱶ किथत िकया जाए, अितिरक् त िनक्षेप क्यᲂ न करे । (2) यिद िनयोजक आयुक् त को समाधानपर्द रूप मᱶ हेतुक दिशत करने मᱶ असफल रहता है तो आयुक् त कुल संदेय रकम को अवधािरत करने वाला और िनयोजक से यह अपेक्षा करने वाला अिधिनणर्य दे सकेगा िक वह उतनी रािश िनिक्षप् त कर दे िजतनी कम है ।]

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