Bare ActsThe Workmen Compensation Act, 1923

Section 21

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कायर्वािहयᲂ का स्थान और अन्तरण—11[(1) जहां इस अिधिनयम के अधीन कोई बात आयुक् त ᳇ारा या उसके समक्ष की जानी है वहां इस अिधिनयम के उपबंधᲂ और उसके अधीन बनाए गए िकन्हᱭ िनयमᲂ के अधीन रहते हुए, उस क्षेतर् के आयुक् त ᳇ारा या उसके समक्ष की जाएगी िजसमᱶ— 1 1933 के अिधिनयम सं० 15 की धारा 11 ᳇ारा अन्तःस्थािपत । 2 2017 के अिधिनयम सं० 11 की धारा 3 ᳇ारा पर्ितस्थािपत । 3 2017 के अिधिनयम सं० 11 की धारा 3 ᳇ारा अंतःस्थािपत । 4 1962 अिधिनयम सं० 64 की धारा 6 ᳇ारा (1-2-1963 से) कितपय शब्दᲂ के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 5 2009 के अिधिनयम सं० 45 की धारा 4 ᳇ारा पर्ितस्थािपत । 6 1933 के अिधिनयम सं० 15 की धारा 12 ᳇ारा “आयुक्त” के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 7 2009 के अिधिनयम सं० 45 की धारा 8 ᳇ारा अंतःस्थािपत । 8 1962 अिधिनयम सं० 64 की धारा 7 ᳇ारा (1-2-1963 से) “स्थानीय” शब्द का लोप िकया गया । 9 1933 के अिधिनयम सं० 15 की धारा 13 ᳇ारा अंतःस्थािपत । 10 1933 के अिधिनयम सं० 15 की धारा 3 ᳇ारा उपधारा (2) और (3) उस धारा की उपधारा (3) और (4) के रूप मᱶ पुनःसंख्यांिकत । 11 1995 अिधिनयम सं० 30 की धारा 10 ᳇ारा (15-9-1995 से) उपधारा (1) के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 17 (क) वह दुघर्टना हुई थी िजसके पिरणामस्वरूप क्षित हुई; या (ख) 1[कमर्चारी] या उसकी मृत्यु की दशा मᱶ पर्ितकर के िलए दावा करने वाला आिशर्त साधारणतया िनवास करता है; या (ग) िनयोजक का रिजस्टर्ीकृत कायार्लय हैः परन्तु िकसी भी मामले मᱶ ऐसे िकसी आयुक् त के समक्ष या उसके ᳇ारा, जो उस क्षेतर् पर िजसमᱶ दुघर्टना हुई है, अिधकािरता रखने वाले आयुक् त से िभन् न है, केन्दर्ीय सरकार ᳇ारा िविहत रीित से उसके ᳇ारा उस क्षेतर् पर अिधकािरता रखने वाले आयुक् त और संबंिधत राज्य सरकार को सूचना िदए िबना, कायर्वाही नहᱭ की जाएगीः परन्तु यह और िक जहां 1[कमर्चारी], िकसी पोत का मास्टर या नािवक है अथवा िकसी वायुयान का कैप्टन या कमᱮदल का कोई सदस्य है अथवा िकसी मोटर यान या कंपनी का 1[कमर्चारी] है, भारत से बाहर दुघर्टना का िशकार होता है वहां ऐसी कोई बात उस क्षेतर् के आयुक् त ᳇ारा या उसके समक्ष की जा सकेगी, िजसमᱶ, यथािस्थित, पोत, वायुयान या मोटर यान का स्वामी या अिभकतार् िनवास करता है या कारबार चलाता है अथवा कंपनी का रिजस्टर्ीकृत कायार्लय िस्थत है । (1क) यिद उस आयुक् त से िजसके पास धारा 8 के अधीन कोई धन जमा िकया गया है, िभन् न कोई आयुक् त, इस अिधिनयम के अधीन िकसी मामले मᱶ कायर्वाही करता है तो पश् चात्वतᱮ आयुक् त ऐसे मामले के उिचत िनपटारे के िलए िकसी अिभलेख के या पूवर्वतᱮ आयुक् त के पास शेष रहे धन के अंतरण की मांग कर सकेगा और ऐसा अनुरोध पर्ाप् त होने पर वह आयुक् त उसका अनुपालन करेगा ।] (2) यिद आयुक् त का 2[समाधान हो जाता है िक उसके समक्ष लिम्बत िकन्हᱭ कायर्वािहयᲂ से उद्भूत िकसी िवषय मᱶ] कारर्वाई िकसी अन्य आयुक् त ᳇ारा चाहे वह उसी राज्य मᱶ हो या नहᱭ, अिधक सुिवधानुसार की जा सकती है, तो इस अिधिनयम के अधीन बनाए गए िनयमᲂ के अध्यधीन रहते हुए वह यह आदेश दे सकेगा िक ऐसा िवषय या तो िरपोटर् के िलए या िनपटाए जाने के िलए ऐसे अन्य आयुक् त को अन्तिरत कर िदया जाए और यिद वह ऐसा करता है तो ऐसे िवषय के िविनश् चय के िलए सुसंगत सभी दस्तावेजᱶ ऐसे अन्य आयुक् त को अन्तिरत कर िदए जाएं और यिद वह ऐसा करता है तो ऐसे िवषय के िविनश् चय के िलए सुसंगत सभी दस्तावेजᱶ ऐसे अन्य आयुक् त को तत्क्षण पारेिषत करेगा, और जहां िक िवषय िनपटाए जाने के िलए अन्तिरत िकया जाता है वहां वह िकसी ऐसे धन को भी िविहत रीित से पारेिषत करेगा जो उसके पास शेष रहा है या जो उसने कायर्वािहयᲂ मᱶ के िकसी पक्षकार के फायदे के िलए िविनिहत िकया हैः 3[परन्तु जहां िक कायर्वािहयᲂ मᱶ का कोई पक्षकार आयुक् त के समक्ष हािजर हुआ है वहां आयुक् त आिशर्तᲂ के बीच िकसी एकमुश्त रािश के िवतरण से सम्ब᳍ अन्तरण का कोई आदेश, ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर िदए िबना, नहᱭ करेगाः] 4* * * * (3) वह आयुक् त, िजसे कोई िवषय इस पर्कार अन्तिरत िकया जाता है, इस अिधिनयम के अधीन बनाए गए िनयमᲂ के अध्यधीन रहते हुए उसकी जांच करेगा और यिद वह िवषय िरपोटर् के िलए अन्तिरत िकया गया था तो उस पर अपनी िरपोटर् देगा या यिद वह िवषय िनपटाए जाने के िलए अन्तिरत िकया गया था तो कायर्वािहयᲂ को ऐसे चालू रखेगा मानो वे मूलतः उसके ही समक्ष पर्ारम्भ हुई थᱭ । (4) उस आयुक् त से िजसे कोई िवषय उपधारा (2) के अधीन िरपोटर् के िलए अन्तिरत िकया गया है िरपोटर् िमलने पर वह आयुक् त, िजसके ᳇ारा वह िनदᱷिशत िकया गया था, िनदᱷिशत िवषय को ऐसी िरपोटर् के अनुरूप िविनश् चय करेगा । 5[(5) राज्य सरकार िकसी भी मामले को अपने ᳇ारा िनयुक् त िकसी आयुक् त से अपने ᳇ारा िनयुक् त िकसी अन्य आयुक् त को अन्तिरत कर सकेगी ।]

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