Bare ActsThe Workmen Compensation Act, 1923

Section 23

Amendment status not verified — confirm the current text below against the official source.

आयुक्तᲂ की शिक् तयां और पर्िकर्या—आयुक् त को, ऐसी शपथ पर (िजसे अिधरोिपत करने के िलए आयुक् त एतद् ᳇ारा सशक् त िकया जाता है) सा᭯य लेने और सािक्षयᲂ को हािजर कराने और दस्तावेजᲂ और भौितक पदाथᲄ को पेश करने के िलए िववश करने के पर्योजन के िलए िसिवल पर्िकर्या संिहता, 1908 (1908 का 5) के अधीन की िसिवल न्यायालय की सभी शिक् तयां पर्ाप् त हᲂगी 6[और आयुक् त 7[दण्ड पर्िकर्या संिहता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 के और अध्याय 26] के सभी पर्योजनᲂ के िलए िसिवल न्यायालय समझा जाएगा ।] 8[24. पक्षकारᲂ की हािजरी—िकसी पक्षकार की साक्षी के रूप मᱶ उसकी परीक्षा के पर्योजन के िलए अपेिक्षत हािजरी से िभन् न कोई हािजरी, आवेदन या कायर् जो िकसी ᳞िक् त ᳇ारा आयुक् त के समक्ष या आयुक् त से िकए जाने के िलए अपेिक्षत है, ऐसे ᳞िक् त की ओर से िकसी िविध ᳞वसायी ᳇ारा या बीमा कम्पनी या रिजस्टर्ीकृत ᳞वसाय संघ के पदधारी ᳇ारा, या कारखाना अिधिनयम, 1948 (1948 का 63) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन या खान अिधिनयम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन िनयुक् त िनरीक्षक ᳇ारा, या राज्य सरकार ᳇ारा इस िनिमᱫ िविनिदष् ट िकसी अन्य आिफसर ᳇ारा जो ऐसे ᳞िक् त ᳇ारा िलिखत रूप मᱶ पर्ािधकृत हो, या आयुक् त की अनुज्ञा से, इस पर्कार पर्ािधकृत िकसी अन्य ᳞िक् त ᳇ारा, िकया जा सकेगा ।]9

Section 23 – The Workmen Compensation Act, 1923 | DailyLaw.ai