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आयुक्तᲂ की िनयुिक् त—(1) राज्य सरकार िकसी भी ᳞िक् त को 7[जो राज्य न्याियक सेवा का पांच वषर् से अन्यून की अविध के िलए सदस्य है या रहा है या पांच वषर् से अन्यून की अविध के िलए अिधवक् ता या प्लीडर है या रहा है या पांच वषर् से अन्यून अविध के िलए ऐसा राजपितर्त अिधकारी है या रहा है, जो कािमक पर्बंध, मानव संसाधन िवकास और औ᳒ोिगक संबंधᲂ मᱶ शैिक्षक अहर्ताएं और अनुभव रखता हो,] शासकीय राजपतर् मᱶ अिधसूचना ᳇ारा, ऐसे 8*** क्षेतर् के िलए 5[कमर्चारी] पर्ितकर आयुक् त िनयुक् त कर सकेगी जो अिधसूचना मᱶ िविनिदष् ट िकया जाए । 9[(2) जहां िक िकसी 8*** क्षेतर् के िलए एक से अिधक आयुक् त िनयुक् त िकए गए हᱹ वहां राज्य सरकार उनके बीच कारबार के िवतरण का िविनयमन साधारण या िवशेष आदेश ᳇ारा कर सकेगी ।] 10[(3)] कोई भी आयुक् त इस अिधिनयम के अधीन िविनश् चय के िलए अपने को िनदᱷिशत िकसी िवषय को िविनिश् चत करने के पर्योजन के िलए ऐसे एक या अिधक व् यिक् तयᲂ को, जो जांचाधीन िवषय से सुसंगत िकसी िवषय का िवशेष ज्ञान रखते हᲂ, जांच करने मᱶ अपनी सहायता के िलए चुन सकेगा । 10[(4)] हर आयुक् त भारतीय दण्ड संिहता (1860 का 45) के अथर् के अन्दर लोक सेवक समझा जाएगा ।