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आयुक्तᲂ को िनदेश—(1) यिद पर्ितकर देने के िकसी ᳞िक् त के दाियत्व के िवषय मᱶ कोई पर्श् न के अन्तगर्त यह पर्श् न आता है िक क्षत ᳞िक् त 5[कमर्चारी] है या नहᱭ), या पर्ितकर की रकम या अिस्तत्वाविध के िवषय मᱶ कोई पर्श् न (िजसके अन्तगर्त िनःशक् तता के पर्कार या िवस्तार िवषयक पर्श् न आता है) इस अिधिनयम के अधीन की िकन्हᱭ कायर्वािहयᲂ मᱶ उठता है तो वह पर्श् न करार के अभाव मᱶ 6[आयुक् त] ᳇ारा तय िकया जाएगा । (2) िकसी भी िसिवल न्यायालय को िकसी ऐसे पर्श् न िजसके िलए इस अिधिनयम के ᳇ारा या अधीन यह अपेिक्षत है िक वह आयुक् त ᳇ारा तय िकया जाए या िविनिश् चत िकया जाए या उसके बारे मᱶ कारर्वाई आयुक् त ᳇ारा की जाए तय करने, िविनिश् चत करने या उसके बारे मᱶ कारर्वाई करने की या इस अिधिनयम के अधीन उपगत िकसी दाियत्व को पर्वितत कराने की अिधकािरता न होगी ।