Bare ActsThe Workmen Compensation Act, 1923

Section 18

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[आयु का सबूत]—कमर्कार पर्ितकर (संशोधन) अिधिनयम, 1959 (1959 का 8) की धारा 12 ᳇ारा (1-6-1959 से) िनरिसत । 1 2009 के अिधिनयम सं० 45 की धारा 3 ᳇ारा पर्ितस्थािपत । 2 2009 के अिधिनयम सं० 45 की धारा 4 ᳇ारा पर्ितस्थािपत । 3 िविध अनुकूलन आदेश, 1937 ᳇ारा “सपिरषद् गवनर्र जनरल” के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 4 2017 के अिधिनयम सं० 11 की धारा 2 ᳇ारा अंतःस्थािपत । 16 1[18क. शािस्तयां—(1) जो कोई— (क) वह सूचना-पुस्तक रखने मᱶ असफल रहेगा िजसे रखने के िलए वह धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन अपेिक्षत है, अथवा (ख) आयुक् त को वह िववरण भेजने मᱶ असफल रहेगा िजसे भेजने के िलए वह धारा 10क की उपधारा (1) के अधीन अपेिक्षत है, अथवा (ग) वह िरपोटर् भेजने मᱶ असफल रहेगा िजसे भेजने के िलए वह धारा 10ख के अधीन अपेिक्षत है, अथवा (घ) वह िववरणी देने मᱶ असफल रहेगा िजसे देने के िलए वह धारा 16 2[के अधीन अपेिक्षत है, या;] 3[(ङ) कमर्चारी को ऐसे पर्ितकर संबंधी उसके अिधकारᲂ की जानकारी देने असफल रहेगा जो धारा 17क के अधीन अपेिक्षत है,] वह जुमार्ने से, जो 2[जो पचास हजार रुपए से कम का नहᱭ होगा िकन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा] दण्डनीय होगा । (2) इस धारा के अधीन कोई भी अिभयोजन, आयुक् त के ᳇ारा या उसकी पूवर् मंजूरी से संिस्थत िकए जाने के िसवाय, संिस्थत नहᱭ िकया जाएगा, और कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन िकसी अपराध का संज्ञान तब तक नहᱭ करेगा जब तक िक अपराध के िलए पिरवाद 4[उस तारीख से छह मास के भीतर नहᱭ िकया जाता िजस तारीख को अिभकिथत अपराध का िकया जाना, आयुक् त को ज्ञात हुआ था । अध्याय 3 आयुक् त

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