Bare ActsThe Workmen Compensation Act, 1923

Section 17

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संिवदा ᳇ारा त्याग—इस अिधिनयम के पर्ारम्भ के चाहे पूवर्, चाहे पश् चात् की गई संिवदा या करार, िजसके ᳇ारा कोई 2[कमर्चारी] िनयोजन से या उसके अनुकर्म मᱶ उद्भूत वैयिक् तक क्षित के िलए िनयोजक से पर्ितकर पाने के िकसी अिधकार का त्याग कर देता है वहां तक बाितल और शून्य होगा जहां तक वह इस अिधिनयम के अधीन पर्ितकर देने के िकसी ᳞िक् त के दाियत्व को हटाने या कम करने के िलए तात्पियत है । 4[17क. िनयोजक का कमर्चारी को उसके अिधकारᲂ की जानकारी देने का कतर्᳞—पर्त्येक िनयोजक, िकसी कमर्चारी के िनयोजन के समय तत्काल, कमर्चारी को इस अिधिनयम के अधीन पर्ितकर संबंधी उसके अिधकारᲂ की िलिखत मᱶ और इलैक्टर्ािनक साधनᲂ के माध्यम से अंगर्ेजी या िहन्दी मᱶ या िनयोजन के क्षेतर् की राजभाषा मᱶ, जो कमर्चारी समझता हो, जानकारी देगा ।]